क्रेडिट सोसायटी ने हड़पी 350 निवेषकों की 110 लाख की जमा राषि
- बाड़मेर कलक्टर का पूर्व पीए आरोपियों मे शामिल
- नगर पार्षद सहित कईं शख्सों ने मिल कर खोली थी सोसायटी
- बाड़मेर की मारवाड़ क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी का मामला
भीनमाल, 23 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त आदेषों के बावजूद मारवाड़ मे क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटियों द्वारा आमजन से जमाएं लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी हैं वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर की मारवाड़ क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी द्वारा भीनमाल के 350 निवेषकों की करीबन 110 लाख रूपये की जमा राषि हड़प करने का सनसनीखेज मामला सामने आया हैं। बाड़मेर कलक्टर के पूर्व मे 30 साल तक पीए रहे पुरूषोतम आचार्य, बाड़मेर के नगर पार्षद सुरतानसिंह सहित कईं शख्स मिल कर यह सोसायटी चला रहे थे। भीनमाल ब्रांच के मैनेजर राजेन्द्र फुलवारिया की ओर से पुलिस थाने मे दर्ज करवाई गई एफआईआर नंबर 260/15 मे ये सभी मुल्जिम बनाये गये हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही हैं।
परिवादी राजेन्द्र फुलवारिया ने बताया कि 2009 मे बाड़मेर मे रजिस्टर्ड करवाई गई मारवाड़ क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसायटी के प्रबन्धक प्रषासन पद पर रहे पुरूषोतम आचार्य, पार्षद सुरतानसिंह, हीरसिंह और इसके साथियों ने भीनमाल मे फरवरी 13 मे ब्रांच खोली और उसे मैनेजर नियुक्त किया। पहुंच वाले इन लोगों ने निवेषकों को जोड़ कर अच्छी ब्याज दरों पर जमाएं लेने के निर्देष दिये। शाखा शुभारंभ अवसर पर यहां के लोगों को इनामी एवं ब्याज की लुभावनी स्कीमों के बारे मे बता कर सोसायटी की आवासीय योजनाओं का मायाजाल भी दिखाया।
उन्होने बताया कि उक्त आरोपियों के विष्वास मे आकर भीनमाल मे करीबन साडे तीन सौ निवेषकों ने 7139657 रूपये विभिन्न योजनाओं मे सोसायटी मे जमा करवाये। लेकिन ज्यों ज्यों निवेषकों की जमाओं की मय ब्याज वापसी का वक्त आया सोसायटी संचालकों ने टलाहना शुरू कर दिया। अंततः नवंबर 2014 मे हालत खराब होने पर सोसायटी वालों से सम्पर्क किया तो वे भय दिखाने लगे। सोसायटी के पास भीनमाल ब्रांच की ब्याज सहित कुल 110 लाख से अधिक की राषि निकलती हैं। सोसायटी अध्यक्ष हीरसिंह राजपुरोहित और नरपतसिंह राजपूत तो हत्या के प्रयास के एक फौजदारी मामले मे बाड़मेर सिटी पुलिस के वाण्टेड हैं। बालोतरा पुलिस थाने मे भी एक निवेषक ने उक्त सोसायटी के हीरसिंह एवं नरपतसिंह वगैरा के विरूद्व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा रखा हैं।
परिवादी ने बताया कि भीनमाल पुलिस ने सोसायटी के आठ आरोपियों जिसमें बाड़मेर कलक्टर का पूर्व पीए पुरूषोतम आचार्य, पार्षद सुरतानसिंह, हीरसिंह, नरपतसिंह, झंडसिंह, भाखरसिंह, मनोहरसिंह, नारायणसिंह भी शामिल हैं के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच सब इन्सपेक्टर चुनाराम चैधरी को सुपूर्द की हैं। परिवादी के मुताबिक सोसायटी की सांयला, बागोड़ा, समंदड़ी, चोहटन, धोरीमना सहित कईं बा्रंचे बंद कर दी गई हैं तथा निवेषकों के करीबन 800 लाख से अधिक की जमाएं वापसी का इंतजार कर रही हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें