शनिवार, 6 जून 2015

पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वाले को उम्र कैद

पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वाले को उम्र कैद


भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) ने पत्नी को जलाने वाले आरोपित पति को उम्र कैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने के आदेश दिए हैं।

बनेड़ा थाना क्षेत्र के साड़ास निवासी धन्ना पत्नी कंकू के चरित्र पर शक करता था। इस बात से आक्रोशित होकर उसने एक फरवरी 2014 को पत्नी कंकू पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया था। गंभीर झुलसी कंकू को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बनेड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पति धन्ना के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) धर्मेंद्र शर्मा ने अपर लोक अभियोजक सविता शर्मा की दलीलों, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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