जैसलमेर। डिजिटाइज्ड राषनकार्ड के लिए केवल तयसुदा दरें ही चार्ज करें :- शर्मा
जैसलमेर, 6 जून/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देषानुसार प्रदेष में ई-मित्र/सीएससी के माध्यम से डिजिटाइज्ड राषनकार्ड बनवाये जाने के लिए निष्चित दरें तय कर रखी है जिस पर सभी संबंधित को पालना सुनिष्चित करनी है।जिला कलक्टर श्री विष्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डी.आर.सी. बनवाये जाने के लिए नियमानुसार दरें निर्धारित की गई है केवल उसी के अनुरूप उपभोक्ताओें से चार्ज करना है। उन्होने बताया कि नये राषनकार्ड के लिए आवेदन षुल्क 20 रू., प्रति पृष्ठ स्केन के 5रू., मुद्रण व स्टैपलिंग के 20 रू.।राषनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने , घटाने, संषोधन करने या राषनकार्ड निरस्त करने या अन्य कार्यालय में डीआरसी( डिजिटाइज्ड राषनकार्ड ) स्थानान्तरण के लिए 10रू प्रति फार्म, डुप्लीकेट राषनकार्ड के लिए 10रू प्रति फार्म, प्रति पृष्ठ स्केन के 5रू, मुद्रण व स्टैपलिंग के लिए 20रू, ष्ष्वेत-श्ष्याम ए4 ष्षीट मुद्रण 5रू प्रति पृष्ट के हिसाब से दरे निर्धारित की हुई है।
इन दरों में सभी प्रकार के कर सम्मिलित है। अलग से कोई कर राषि उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किये जाने का प्रावधान है।यदि निर्धारित की गई दरों से प्रति डीआरसी ई-मित्र उपभोक्ताओं से अधिक राषि वसूलने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
जैसलमेर, 6 जून/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देषानुसार प्रदेष में ई-मित्र/सीएससी के माध्यम से डिजिटाइज्ड राषनकार्ड बनवाये जाने के लिए निष्चित दरें तय कर रखी है जिस पर सभी संबंधित को पालना सुनिष्चित करनी है।जिला कलक्टर श्री विष्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डी.आर.सी. बनवाये जाने के लिए नियमानुसार दरें निर्धारित की गई है केवल उसी के अनुरूप उपभोक्ताओें से चार्ज करना है। उन्होने बताया कि नये राषनकार्ड के लिए आवेदन षुल्क 20 रू., प्रति पृष्ठ स्केन के 5रू., मुद्रण व स्टैपलिंग के 20 रू.।राषनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने , घटाने, संषोधन करने या राषनकार्ड निरस्त करने या अन्य कार्यालय में डीआरसी( डिजिटाइज्ड राषनकार्ड ) स्थानान्तरण के लिए 10रू प्रति फार्म, डुप्लीकेट राषनकार्ड के लिए 10रू प्रति फार्म, प्रति पृष्ठ स्केन के 5रू, मुद्रण व स्टैपलिंग के लिए 20रू, ष्ष्वेत-श्ष्याम ए4 ष्षीट मुद्रण 5रू प्रति पृष्ट के हिसाब से दरे निर्धारित की हुई है।
इन दरों में सभी प्रकार के कर सम्मिलित है। अलग से कोई कर राषि उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किये जाने का प्रावधान है।यदि निर्धारित की गई दरों से प्रति डीआरसी ई-मित्र उपभोक्ताओं से अधिक राषि वसूलने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें