शुक्रवार, 19 जून 2015

लुटेरों को सात वर्ष का कारावास

लुटेरों को सात वर्ष का कारावास


प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश हुकुमसिंह राजपुरोहित ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए लूट एवं मारपीट के पांच अभियुक्तों को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इन पर पांच-पाच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने बताया कि 28 नवम्बर 2000 को प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती राधेश्याम पुत्र गंगाराम चौधरी निवासी पटेलिया थाना सुहागपुरा ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वो 27 नवंबर रात को घर पर था। इस दौरान कुछ लोग मकान के पिछले गेट से घर में घुसे।

हमलावरों ने उसके परिवार और उसके साथ लठ व तलवार से मारपीट की। इसके बाद अभियुक्तों ने घर में रखी सोने-चांदी की रकमें, कपड़े, टेप रिकॉर्डर आदि लूट कर ले गए। इस पर थाना सुहागपुरा ने मामला दर्ज किया। इसमें कुल 10 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया। उनकी निशानदेही पर रकमें बरामद की गई।

अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त पंूजा, जाखम गांव के लक्ष्मण, मोतिया, नाराणिया पुत्र खातिया, नाराणीया पुत्र धन्ना एवं आलिया पुत्र मेघा मीणा को दोषी मानते हुए सात-सात वर्षके कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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