फिर अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने की तैयारी
— थर्ड ग्रेड शिक्षकों की राज्य स्तर पर भर्ती का प्रावधान
— भर्ती और तबादलों का अधिकार जिला परिषदों से छीनने का प्रावधान तत्कल लागू होगा
—प्रावधान लागू करने के लिए सरकार ला रही है अध्यादेश
— अध्यादेश के जरिए पंचाचतीराज कानून 1994 की धारा 89 और 90 में संशोधन
— राज्पाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है अध्यादेश
— राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही जारी हो जाएगा अध्यादेश
— पंचायत समिति के भीतर थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले सरकार करेगी
— अब राज्य स्तर पर होगी
— कैबिनेट दे चुकी है दोनों संशोधनों को मंजूरी
जयपुर। राज्य सरकार पंचायतीराज कानून में हुए दो संशोधनों को एक बार फिर अध्यादेश के जरिए तत्कल प्रभाव से लागू करने जा रही है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती और पंचायत समिति के भीतर तबादले का अधिकार जिला परिषदों से छीनने का प्रावधान लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा है, राज्यपाल की इस पर कभी भी मंजूरी आ सकती है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और यह प्रावधान तत्काल लागू हो जाएंगे।
कैबिनेट ने पिछले मंगलवार को पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 और धारा 90 में संशोधन की मंजूरी दी थी। धारा 89 में संशोधन करके अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिला परिषदों की बजाय राज्य सरकार की एजेंसी से राज्य स्तर पर कराने का प्रावधान किया है, वहीं धारा 90 में पंचायत समिति के भीतर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जिला परिषद की बजाय राज्य सरकार के स्तर पर करने को मजूरी दी है। अध्यादेश जारी होते ही ये प्रावधान लागू हो जाएंगें। अध्यादेश को छह माह के भीतर बिल के रूप में विधानसभा में लाकर पारित करवाना होगा।
— थर्ड ग्रेड शिक्षकों की राज्य स्तर पर भर्ती का प्रावधान
— भर्ती और तबादलों का अधिकार जिला परिषदों से छीनने का प्रावधान तत्कल लागू होगा
—प्रावधान लागू करने के लिए सरकार ला रही है अध्यादेश
— अध्यादेश के जरिए पंचाचतीराज कानून 1994 की धारा 89 और 90 में संशोधन
— राज्पाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है अध्यादेश
— राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही जारी हो जाएगा अध्यादेश
— पंचायत समिति के भीतर थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले सरकार करेगी
— अब राज्य स्तर पर होगी
— कैबिनेट दे चुकी है दोनों संशोधनों को मंजूरी
जयपुर। राज्य सरकार पंचायतीराज कानून में हुए दो संशोधनों को एक बार फिर अध्यादेश के जरिए तत्कल प्रभाव से लागू करने जा रही है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती और पंचायत समिति के भीतर तबादले का अधिकार जिला परिषदों से छीनने का प्रावधान लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा है, राज्यपाल की इस पर कभी भी मंजूरी आ सकती है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और यह प्रावधान तत्काल लागू हो जाएंगे।
कैबिनेट ने पिछले मंगलवार को पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 और धारा 90 में संशोधन की मंजूरी दी थी। धारा 89 में संशोधन करके अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिला परिषदों की बजाय राज्य सरकार की एजेंसी से राज्य स्तर पर कराने का प्रावधान किया है, वहीं धारा 90 में पंचायत समिति के भीतर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जिला परिषद की बजाय राज्य सरकार के स्तर पर करने को मजूरी दी है। अध्यादेश जारी होते ही ये प्रावधान लागू हो जाएंगें। अध्यादेश को छह माह के भीतर बिल के रूप में विधानसभा में लाकर पारित करवाना होगा।
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