मंगलवार, 23 जून 2015

तिजारा.हत्या के तीन आरोपितों को उम्र कैद



तिजारा.हत्या के तीन आरोपितों को उम्र कैद

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गणेशाराम जाट ने एक व्यक्ति की गला दबा कर हत्या करने के मामले में तीन जनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला मंगलवार को सुनाया गया।

सहायक लोक अभियोजक विजय यादव ने बताया कि 20 मई 2011 को भिवाड़ी फेज थर्ड थाने में कोसली थाना निवासी मृतक के पिता महासिंह व मृतक की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महिला अपने पति अशोक एवं बच्चों के साथ भिवाड़ी में हाउसिंग बोर्ड के सैक्टर चार में स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर रहते थे। उसका पति अशोक गाड़ी चलाता था, जो खुशखेड़ा में स्थित एक कम्पनी में स्टाफ को लाने व छोडऩे का काम करता था।

भिवाड़ी में उनके मकान के सामने वाले घर में हरियाणा के रेवाड़ी के लाडूवास निवासी परमानन्द उर्फ बंटी रहता था। परमानन्द के घर पर उत्तर प्रदेश के लौहलारा निवासी मोहनवीर उर्फ मोनू व नीरज का आना-जाना था। परमानन्द महिला के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसको लेकर महिला के पति ने परमानन्द की कई बार पिटाई कर दी थी। 18 मई 2011 को महिला अपने बेटे को लेकर ससुराल कोसली गई थी।

उसी रात को परमान्नद, मोहनवीर व नीरज एकराय होकर उसके घर की छत पर बालकॉनी से कूद कर आए और अशोक की गला दबाकर हत्या कर दी और गाड़ी को लूटकर फरार हो गए। मामले में सुनवाई करते हुए तिजारा के अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गणेशाराम जाट ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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