शुक्रवार, 19 जून 2015

दो तस्करों को 20-20 साल की सजा

दो तस्करों को 20-20 साल की सजा



कोटा. एनडीपीएस न्यायालय ने डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपितों को शुक्रवार को 20-20 साल कैद व 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम 30 अक्टूबर 2012 को झालावाड़ रोड पर चैकिंग कर रही थी। इसी दौरान झालावाड़ की तरफ से आए एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें सौ बोरियां रखी मिली। इनमें डोडा-चूरा भरा था। उनका कुल वजन 40 क्विंटल था।

पूछताछ करने पर ट्रक चालक ने अपना नाम बड़ा नयागांव निवासी बिरधीलाल केवट और खल्लासी ने अपना नाम झालावाड़ के राजपुरा निवासी राजूलाल बागरी बताया। ब्यूरो की टीम ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।

पूछताछ में उन्होंने माल झालावाड़ से नागौर ले जाना बताया। अधिवक्ता रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि तीन साल चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए 20-20 साल कैद व 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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