शुक्रवार, 26 जून 2015

जोधपुर नशे के तस्करों को 15-15 साल की कैद



जोधपुर नशे के तस्करों को 15-15 साल की कैद


जोधपुर के एनडीपीएस न्यायालय की विशेष न्यायाधीश संगीता शर्मा ने अफीम और डोडा तस्करों के विरुद्ध तीन अलग-अलग मामलों में अधिकतम 15-15 साल तक की कैद की सजा सुनाई। दो आरोपियों को दस-दस साल और दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा देकर दण्डित करने के आदेश दिए गए। न्यायाधीश शर्मा ने नशे को समाज के विकास का विरोधी बताते हुए ऐसे मामलों में आरोपियों के विरुद्ध नरमी का रुख बरतने से इनकार कर दिया। तीनों मामलों में लोक अभियोजक थानाराम विश्नोई ने सरकार की ओर से पैरवी की।

केस-1

मन्दसौर मध्य प्रदेश के बालागुड़ा से मोहनलाल पुत्र राधेश्याम भाटी व पीपलिया मन्दसौर निवासी रामगोपाल पुत्र नाथुलाल को वर्ष 2011 में मुखबीर की सूचना पर पकड़ा गया था। दोनों की जांच करने पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुखबीर की सही सूचना होने के कारण पुलिस ने वापस जांच की तब पेट्रोल टैंक में छिपाया हुआ 18 किलो अफीम मिला था। इस मामले में आरोपियों के पास न ही लाइसेन्स, न ही अफीम खरीद-फरोख्त के दस्तावेज थे। इस कारण अदालत ने दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों को 15-15 साल की कैद व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

केस-2

वर्ष 2013 में मुखबीर की सूचना पर मथानिया के थानेदार रमेश ढाका ने 17 अप्रेल, 2013 को विनायकपुरा भवाद निवासी हरीराम पुत्र करणानाम के घर छापा मारा, जहां उसकी ढ़ाणी के बाहर चारे के ढेर में प्लास्टिक के एक बैग में 6 किलो अफीम मिली। आरोपी के पास अधिक मात्रा में अफीम होने के कारण उससे पूछताछ की, लेकिन आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस मामले में न्यायाधीश शर्मा ने आरोपी को दस साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।

केस-3

मुखबीर की सूचना पर बर चौराहा पर गाड़ी की जांच करने पर 31 मार्च, 2010 को स्कॉर्पियो गाड़ी में से छह बोरी में अवैध रूप से भरा हुआ 110 किलो डोडा बरामद किया। इस मामले में चार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से एक आरोपी जवरीलाल का निधन होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की और दो आरोपी अभी भी फरार हैं। एक आरोपी रामेश्वरलाल पुत्र रमेशचन्द्र बंजारा चित्तौडग़ढ़ लाखाखेड़ा को दोषी मानते हुए न्यायाधीश संगीता शर्मा ने ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने पर जोर देते हुए इस मामले के आरोपी को भी दस साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए।

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