दिनदहाड़े घर में घुसकर हत्या, आरोपी भी सड़क दुर्घटना का शिकार
शहर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर पांच में होमगार्ड संतोष वैष्णव उसकी मां किस्तूरी देवी (60) और किस्तूरी की नवासी कोमल (19) पुत्री राजाराम रहते हैं। उनके सामने एक मकान में सिटी बस ड्राइवर नंदकिशोर माहेश्वरी (45) रहता है, जिसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है।
कोमल और ड्राइवर नंदकिशोर में लंबे समय से अफेयर चल रहा था। नंदकिशोर युवती कोमल पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती मना कर दे रही थी। युवती ने उसे बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है, एेसे में वह शादी नहीं कर सकती। नंदकिशोर उखड़ गया और युवती को यह बात लिखकर देने का दबाव बनाने लगा।
गुरुवार सुबह होमगार्ड संतोष काम पर चला गया और घर में सिर्फ वृद्धा किस्तूरी और कोमल ही थे। मौका देखकर सुबह करीब 10.30 बजे ड्राइवर नंदकिशोर उसके घर आया और युवती से फिर शादी करने व मना करने पर लिखकर देने का दबाव बनाने लगा। दोनों में बात ज्यादा बढ़ गई, जिससे गुस्साए ड्राइवर ने पास में ही पड़े चाकू से कोमल पर वार करना शुरू कर दिया। हमले से कोमल गंभीर रूप से घायल हो गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी।
आवाज सुनकर दूसरे कमरे में मौजूद उसकी नानी भागते हुए आई। वृद्धा को देखते ही ड्राइवर ने उस पर भी ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। जानलेवा हमले में वृद्धा बुरी तरह घायल हो गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई और घर में चारों ओर खून फैल गया। घायल कोमल की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
दूसरी ओर मौका देखकर आरोपी नंदकिशोर मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला, लेकिन घर से लगभग 100 मीटर दूर हाईवे पर एक ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया और गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे और घायल युवती को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया। मृत वृद्धा का शव एमडीएमएच की मोर्चरी में रखा गया है। युवती और ड्राइवर दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है।
शोषण का आरोप
पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद थोड़ी राहत मिलने पर उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। युवती का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने कई वर्षों से उसका यौन शोषण कर रहा था। खबर लिखे जाने तक पुलिस युवती से मामले की जानकारी ले रही थी। आईपीसी की धारा 302, 307, 376 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा रहा है।
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