बाड़मेर‘‘राज ब्राण्ड’’ उत्पादों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करावें।
राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कुछ के.वी.एस.एस. एवं उचित मूल्य दुकानों पर ‘‘राज ब्राण्ड’’ सामग्री के स्थान पर इससे मिलते जुलते राज-रानी अथवा राज-नन्दनी इसी प्रकार के भ्रामक नामों वाले उत्पादों की बिक्री ‘‘राज ब्राण्ड’’ की आड़ में की जा रही है, जिससे ‘‘राज ब्राण्ड’’ की बिक्री पर विपरित असर पड़ रहा है।
अतः समस्त क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देष दिये जाते है कि ‘‘राज ब्राण्ड’’ सामग्री जो कि एक सरकारी उपक्रम के माध्यम से विपणन की जा रही सामग्री है, के अतिरिक्त अन्य किसी प्राईवेट सामग्री का बेचान नही किया जावे।
समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देष दिये जाते है कि भ्रमण के दौरान आदेष की पालना सुनिष्चित करावें। आदेष की अवलेहना करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करावें।
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