जैसलमेर समाचार डायरी। आज के कचहरी परिसर से सरकारी समाचार 2
जिला कलक्टर शर्मा शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाठी में रात्रि चैपाल में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं
जैसलमेर, 28 मई/ राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए रात्रि चैपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कडी में जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार, 29 मई को ग्राम पंचायत मुख्यालय लाठी में रात्रि चैपाल का आयोजन रखा गया है। जिसमें वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे एवं विभागीय अधिकारियों से उनका निराकरण करायेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने ग्राम पंचायत लाठी के सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में रात्रि चैपाल मे पहुॅंचकर अपनी समस्याओं को रखे, ताकि उनका मौके पर निराकरण किया जा सके।
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जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान -2015
शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाठी व अडबाला में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन
ग्रामीणजन इसका उठाएं पूरा-पूरा लाभ, निस्तारित करावें राजस्व प्रकरण
जैसलमेर, 28 मई/ जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान -2015 न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार, 29 मई को 2 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है।
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उपखण्ड पोकरण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लाठी में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार उपखण्ड फतेहगढ में ग्राम पंचायत मुख्यालय अडबाला में राजस्व लोक अदालत शिविर रखा गया है, जिसमें अडबाला व छतांगढ के राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला कलक्टर शर्मा ने संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामीणजनों से विशेष आग्रह किया हैं कि वे इन राजस्व शिविरों में अधिकाधिक संख्या मेें पहुंच कर अपने बकाया पड़े राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवावें एवं इन राजस्व शिविरों का भरपूर लाभ उठाएँ।
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वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी/तारबन्दी से 100 मीटर परिधि क्षेत्र में भवन, ढांचा खडा करना
व वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है- जिला कलक्टर
सिविल मिल्ट्री लाईजन की बैठक मे सुरक्षा पहलुओं पर समीक्षा
जैसलमेर, 28 मई/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में सिविल मिल्ट्री लाईजन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा पहलुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ. राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा, उपायुक्त उपनिवेशन गजेन्द्रसिंह चारण, आर्मी के कर्नल अशोक प्रतापसिंह तंवर, वायुसेना स्टेशन, जैसलमेर के ग्रुप कैप्टन जीएनवी विजय आनन्द, ग्रेफ के एईई सत्यराम, सीआईडी-बीआई के निरीक्षक हेतुदान चारण उपस्थित थे।
जिला कलक्टर शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा को कहा कि वे आर्मी की पोकरण एवं जैसलमेर क्षेत्र में आवंटित भूमि के संबंध में दोनों तहसीलदारों को निर्देशित करावे कि वे उनके साथ संयुक्त टीम बनाकर आवंटित भूमि का सर्वे करके कब्जा दिलाने की कार्यवाही करे। उन्होंने ग्रुप कैप्टन आनन्द द्वारा वायुसेना के मुख्य द्वार से 100 मीटर की परिधि में अवैध निर्माण नही हो, के मामले में आयुक्त को निर्देश दिये कि वे इस संबंध में वायुसेना अधिकारियों के साथ शहर के भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, नगर परिषद के सहायक अभियन्ता की टीम भेजकर 100 मीटर की परिधि में कोई भी अतिक्रमण हो तो उसको हटवा दे, एवं उस भूमि का डी-मार्केशन करवा दे।
जिला कलक्टर ने इस संबंध में सर्वसाधारण को भी सूचित किया है कि वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी दीवार/तारबन्दी से 100 मीटर (डोमेस्टिक एवं तकनीकी क्षेत्र) एवं बम्ब डम्प क्षेत्र से 900 मीटर के परिक्षेत्र में आने वाली भूमि पर किसी भवन या संरचना ढांचा खडा करना अथवा वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है। वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः इस अधिसूचित में उल्लेखित क्षेत्र/दायरे में आने वाली भूमि पर यदि कोई व्यक्ति/संस्था किसी भवन या संरचना या ढांचा खडा करेगा अथवा वृक्षारोपण करेगा तो यह वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत निषेध होने से दण्डनीय अपराध होगा।
जिला कलक्टर ने आयुक्त को निर्देश दिये कि सर्किट हाउस के सामने जो नगर परिषद की भूमि है, उस पर एक बोर्ड लगाकर उसमें यह लिखे कि यहां मलबा डालना प्रतिबंधित है, एवं डालने पर 1000 रूपये के दण्ड का प्रावधान है। उन्होंने पुलिस लाईन कच्ची बस्ती में लगाये गये मोबाईल टावर को वायुसेना की सुरक्षा को देखते हुए इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी के यहां धारा 133 मे मामला दर्ज करवाकर उसको हटाने की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आर्मी अधिकारी की मांग पर रेवंतसिंह की ढाणी में कर्णसिंह द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, उसको हटाने की कार्यवाही करने एवं साथ ही रेवंतसिंह की ढाणी में जो कब्जा करके अनाधिकृत रूप से लोग बसे हुए है, उनको भी हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
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आंतरिक सुरक्षा उपयुक्त समन्वय समिति की बैठक में विविध पहलुओं पर चर्चा
होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे में असंदिग्ध व्यक्तियों पर पुरी नजर रखे, उनका परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए
पाबन्द करे- जिला कलक्टर
जैसलमेर, 28 मई/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा उपयुक्त समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी एवं घुसपैठ रोकने, अधिसूचित/प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के विदेशी/भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ. राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा के साथ ही सीमा सुरक्षा बल, इन्टेलीजेन्स एजेन्सी के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलक्टर शर्मा ने निर्देश दिये कि शहर में संचालित होटलों, रेस्टोरेन्ट, ढाबों इत्यादि में जो बाहरी लोग ठहरते है, उनसे परिचय प्राप्त कर उसका पूरा रिकाॅर्ड संधारण करने के लिए पाबन्द किया जावे। उसके साथ ही पुलिस द्वारा इनकी समय-समय पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था की जावे। इसके साथ ही इनको यह हिदायत दी जाये कि उनके वहां कोई भी व्यक्ति असंदिग्ध नजर आता हो तो उस पर कडी निगरानी रखते हुए उसके संबंध में नजदीकी पुलिस थाने में सुचना प्रदान की जावे ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सम एवं खुहडी रिसोर्ट संचालकों को भी पाबन्द करे कि वे भी देशी एवं विदेशी पर्यटकों का पूरा रिकाॅर्ड संधारित करे। उन्होंने होटल रिसोर्ट एंव ढाबो वालों को भी पाबन्द करे की पुलिस सत्यापन के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को रोजगार पर नही लगावे।
बैठक में यह भी ध्यान लाया गया कि मोहनगढ किले को देखने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित रूट तय किया गया है, लेकिन होटल एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले देशी-विदेशी सैलानी निर्धारित रूट से न जाकर थईयात हमीरा होते हुए, मोहनगढ जाते है, जो गलत है। जिला कलक्टर शर्मा ने इस संबंध में निर्देश दिये कि होटल एवं धर्मशाला संचालकों को यह पाबन्द किया जाये कि जो सैलानी मोहनगढ किला देखने जाते है, उनका निर्धारित रूट गजरूप सागर से हड्डा, काणोद होते हुए मोहनगढ है। उसी रूट से उन्हें जाने के लिए पाबन्द करावे। इसके साथ ही विदेशी-देशी सैलानियों के लिए जो प्रतिबन्धित क्षेत्र है, इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग से साईन बोर्ड भी डिस्प्ले कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस द्वारा विदेशी सैलानियों को टू-व्हीलर किराये पर देते है, उसकी भी सघन जांच कराने के निर्देश दिये, एवं साथ ही उनको यह पाबन्द किया जाये कि उन सैलानीयों के लिए कौनसा क्षेत्र प्रतिबन्धित है, उसमें वे किसी भी सूरत में नही जावे।
जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा ढाबा, रेस्टोरेन्ट एवं होटलों की सघन जांच की जा रही है, एवं वहां ठहरने वाले सैलानियों के रिकाॅर्ड की भी जांच की जा रही है।
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राजस्व लोक अदालत मे राजस्व प्रकरणों का हुआ निस्तारण
जैसलमेर, 28 मई/ राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में गुरुवार को धायसर, चैक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन कर विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र जैसलमेर में धायसर पंचायत मुख्यालय पर लगे शिविर में धारा 136 के तहत खाता दुरूस्तीकरण के 5, धारा 135 में नामांतरणकरण के 29, खाता विभाजन के 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, वहीं नामान्तरकरण की 3 अपीले निस्तारित की गई। इसी प्रकार सीमा ज्ञान के लिए 18 आवेदन लिए गए तथा 51 को राजस्व नकलें प्रदान की गई। इसी प्रकार पोकरण क्षेत्र के चैक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगे शिविर में धारा 136 में खाता दुरस्तीकरण के 4, धारा 135 में नामांतरणकरण के 70, खाता विभाजन के 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 18 को राजस्व नकल प्रदान की गई।
जिला कलक्टर शर्मा शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाठी में रात्रि चैपाल में सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं
जैसलमेर, 28 मई/ राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए रात्रि चैपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कडी में जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार, 29 मई को ग्राम पंचायत मुख्यालय लाठी में रात्रि चैपाल का आयोजन रखा गया है। जिसमें वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे एवं विभागीय अधिकारियों से उनका निराकरण करायेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने ग्राम पंचायत लाठी के सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में रात्रि चैपाल मे पहुॅंचकर अपनी समस्याओं को रखे, ताकि उनका मौके पर निराकरण किया जा सके।
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जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान -2015
शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाठी व अडबाला में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन
ग्रामीणजन इसका उठाएं पूरा-पूरा लाभ, निस्तारित करावें राजस्व प्रकरण
जैसलमेर, 28 मई/ जिले में राजस्व लोक अदालत अभियान -2015 न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार, 29 मई को 2 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है।
जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उपखण्ड पोकरण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लाठी में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार उपखण्ड फतेहगढ में ग्राम पंचायत मुख्यालय अडबाला में राजस्व लोक अदालत शिविर रखा गया है, जिसमें अडबाला व छतांगढ के राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला कलक्टर शर्मा ने संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामीणजनों से विशेष आग्रह किया हैं कि वे इन राजस्व शिविरों में अधिकाधिक संख्या मेें पहुंच कर अपने बकाया पड़े राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवावें एवं इन राजस्व शिविरों का भरपूर लाभ उठाएँ।
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वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी/तारबन्दी से 100 मीटर परिधि क्षेत्र में भवन, ढांचा खडा करना
व वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है- जिला कलक्टर
सिविल मिल्ट्री लाईजन की बैठक मे सुरक्षा पहलुओं पर समीक्षा
जैसलमेर, 28 मई/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में सिविल मिल्ट्री लाईजन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा पहलुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ. राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा, उपायुक्त उपनिवेशन गजेन्द्रसिंह चारण, आर्मी के कर्नल अशोक प्रतापसिंह तंवर, वायुसेना स्टेशन, जैसलमेर के ग्रुप कैप्टन जीएनवी विजय आनन्द, ग्रेफ के एईई सत्यराम, सीआईडी-बीआई के निरीक्षक हेतुदान चारण उपस्थित थे।
जिला कलक्टर शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा को कहा कि वे आर्मी की पोकरण एवं जैसलमेर क्षेत्र में आवंटित भूमि के संबंध में दोनों तहसीलदारों को निर्देशित करावे कि वे उनके साथ संयुक्त टीम बनाकर आवंटित भूमि का सर्वे करके कब्जा दिलाने की कार्यवाही करे। उन्होंने ग्रुप कैप्टन आनन्द द्वारा वायुसेना के मुख्य द्वार से 100 मीटर की परिधि में अवैध निर्माण नही हो, के मामले में आयुक्त को निर्देश दिये कि वे इस संबंध में वायुसेना अधिकारियों के साथ शहर के भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, नगर परिषद के सहायक अभियन्ता की टीम भेजकर 100 मीटर की परिधि में कोई भी अतिक्रमण हो तो उसको हटवा दे, एवं उस भूमि का डी-मार्केशन करवा दे।
जिला कलक्टर ने इस संबंध में सर्वसाधारण को भी सूचित किया है कि वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी दीवार/तारबन्दी से 100 मीटर (डोमेस्टिक एवं तकनीकी क्षेत्र) एवं बम्ब डम्प क्षेत्र से 900 मीटर के परिक्षेत्र में आने वाली भूमि पर किसी भवन या संरचना ढांचा खडा करना अथवा वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है। वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः इस अधिसूचित में उल्लेखित क्षेत्र/दायरे में आने वाली भूमि पर यदि कोई व्यक्ति/संस्था किसी भवन या संरचना या ढांचा खडा करेगा अथवा वृक्षारोपण करेगा तो यह वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत निषेध होने से दण्डनीय अपराध होगा।
जिला कलक्टर ने आयुक्त को निर्देश दिये कि सर्किट हाउस के सामने जो नगर परिषद की भूमि है, उस पर एक बोर्ड लगाकर उसमें यह लिखे कि यहां मलबा डालना प्रतिबंधित है, एवं डालने पर 1000 रूपये के दण्ड का प्रावधान है। उन्होंने पुलिस लाईन कच्ची बस्ती में लगाये गये मोबाईल टावर को वायुसेना की सुरक्षा को देखते हुए इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी के यहां धारा 133 मे मामला दर्ज करवाकर उसको हटाने की कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आर्मी अधिकारी की मांग पर रेवंतसिंह की ढाणी में कर्णसिंह द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, उसको हटाने की कार्यवाही करने एवं साथ ही रेवंतसिंह की ढाणी में जो कब्जा करके अनाधिकृत रूप से लोग बसे हुए है, उनको भी हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
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आंतरिक सुरक्षा उपयुक्त समन्वय समिति की बैठक में विविध पहलुओं पर चर्चा
होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे में असंदिग्ध व्यक्तियों पर पुरी नजर रखे, उनका परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए
पाबन्द करे- जिला कलक्टर
जैसलमेर, 28 मई/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा उपयुक्त समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी एवं घुसपैठ रोकने, अधिसूचित/प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के विदेशी/भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ. राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा के साथ ही सीमा सुरक्षा बल, इन्टेलीजेन्स एजेन्सी के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलक्टर शर्मा ने निर्देश दिये कि शहर में संचालित होटलों, रेस्टोरेन्ट, ढाबों इत्यादि में जो बाहरी लोग ठहरते है, उनसे परिचय प्राप्त कर उसका पूरा रिकाॅर्ड संधारण करने के लिए पाबन्द किया जावे। उसके साथ ही पुलिस द्वारा इनकी समय-समय पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था की जावे। इसके साथ ही इनको यह हिदायत दी जाये कि उनके वहां कोई भी व्यक्ति असंदिग्ध नजर आता हो तो उस पर कडी निगरानी रखते हुए उसके संबंध में नजदीकी पुलिस थाने में सुचना प्रदान की जावे ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सम एवं खुहडी रिसोर्ट संचालकों को भी पाबन्द करे कि वे भी देशी एवं विदेशी पर्यटकों का पूरा रिकाॅर्ड संधारित करे। उन्होंने होटल रिसोर्ट एंव ढाबो वालों को भी पाबन्द करे की पुलिस सत्यापन के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को रोजगार पर नही लगावे।
बैठक में यह भी ध्यान लाया गया कि मोहनगढ किले को देखने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित रूट तय किया गया है, लेकिन होटल एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले देशी-विदेशी सैलानी निर्धारित रूट से न जाकर थईयात हमीरा होते हुए, मोहनगढ जाते है, जो गलत है। जिला कलक्टर शर्मा ने इस संबंध में निर्देश दिये कि होटल एवं धर्मशाला संचालकों को यह पाबन्द किया जाये कि जो सैलानी मोहनगढ किला देखने जाते है, उनका निर्धारित रूट गजरूप सागर से हड्डा, काणोद होते हुए मोहनगढ है। उसी रूट से उन्हें जाने के लिए पाबन्द करावे। इसके साथ ही विदेशी-देशी सैलानियों के लिए जो प्रतिबन्धित क्षेत्र है, इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग से साईन बोर्ड भी डिस्प्ले कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस द्वारा विदेशी सैलानियों को टू-व्हीलर किराये पर देते है, उसकी भी सघन जांच कराने के निर्देश दिये, एवं साथ ही उनको यह पाबन्द किया जाये कि उन सैलानीयों के लिए कौनसा क्षेत्र प्रतिबन्धित है, उसमें वे किसी भी सूरत में नही जावे।
जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा ढाबा, रेस्टोरेन्ट एवं होटलों की सघन जांच की जा रही है, एवं वहां ठहरने वाले सैलानियों के रिकाॅर्ड की भी जांच की जा रही है।
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राजस्व लोक अदालत मे राजस्व प्रकरणों का हुआ निस्तारण
जैसलमेर, 28 मई/ राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में गुरुवार को धायसर, चैक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन कर विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र जैसलमेर में धायसर पंचायत मुख्यालय पर लगे शिविर में धारा 136 के तहत खाता दुरूस्तीकरण के 5, धारा 135 में नामांतरणकरण के 29, खाता विभाजन के 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, वहीं नामान्तरकरण की 3 अपीले निस्तारित की गई। इसी प्रकार सीमा ज्ञान के लिए 18 आवेदन लिए गए तथा 51 को राजस्व नकलें प्रदान की गई। इसी प्रकार पोकरण क्षेत्र के चैक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगे शिविर में धारा 136 में खाता दुरस्तीकरण के 4, धारा 135 में नामांतरणकरण के 70, खाता विभाजन के 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 18 को राजस्व नकल प्रदान की गई।
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