जोधपुर आरएएस भर्ती-2012 फिर हाईकोर्ट में, सरकार व आरपीएससी से जवाब तलब
स्केलिंग पद्धति को लेकर लम्बे समय से विवादों में फंसी आरएएस भर्ती-2012 एक बार फिर हाईकोर्ट में है। स्केलिंग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से साफ होने के बाद अब आरक्षण प्रणाली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
अशोक कुमार की ओर से दायर रिट याचिका में कहा गया है कि आरएएस भर्ती-2012 में अनुसूचित जाति को महज 8 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जबकि नियमानुसार अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रावधान के विपरीत महज आठ फीसदी आरक्षण दिया जाना याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
उक्त भर्ती संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की मूल भावना के विपरीत है। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने और उक्त भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखने के आदेश दिए।
अशोक कुमार की ओर से दायर रिट याचिका में कहा गया है कि आरएएस भर्ती-2012 में अनुसूचित जाति को महज 8 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जबकि नियमानुसार अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने हाईकोर्ट में कहा कि प्रावधान के विपरीत महज आठ फीसदी आरक्षण दिया जाना याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
उक्त भर्ती संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की मूल भावना के विपरीत है। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने और उक्त भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखने के आदेश दिए।
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