बीकानेर नोखा के न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्रङ्क्षसह बेनिवाल ने नोखा उपखंड के सोवा गांव में मंगलवार को अक्षय तृतीया पर दो नाबालिग लड़कियों की होने वाली शादी को रुकवाया है।
न्यायालय ने बालिकाओं के बालिग नहीं होने तक शादी नहीं करने के लिए बॉण्ड भरवाकर पिता को पाबंद भी किया है।
उपखंड अधिकारी एस.एम. शाह ने बताया कि सोवा गांव में परमेश्वरसिंह राजपुरोहित की दो नाबालिग पुत्रियों पूजा व ममता की शादी मंगलवार को होने की शिकायत परिवादी भीमङ्क्षसह राजपुरोहित ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के अध्यक्ष हरिकुमार गोदारा को दी।
इस पर प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने नोखा के न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्रसिंह बेनिवाल को सूचना दी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को सुबह गिरदावर, पटवारी व पुलिस को मौके पर भेजा गया।
थानाधिकारी श्रवणराम भी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान दोनों बालिकाएं नाबालिग मिली। इस पर परमेश्वरसिंह को नोखा लाकर मुंसिफ न्यायालय में पेश किया गया।
जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परमेश्वरसिंह से बाण्ड भरवाकर शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि दोनों बालिकाओं की बारात बीकानेर से आने वाली थी।
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