बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित
बाडमेर, 20 अप्रेल। जिले में अक्षय तृतीया अथवा आखातीज के मौके पर बाल विवाह की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम हेतु अटल सेवा केन्द्र कलक्ट्रेंट परिसर में तत्काल प्रभाव से 4 मई, 2015 तक राउण्ड दी क्लाॅक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियन्त्रण कक्ष के आॅल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई होंगे, जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982- 220007 निवास 220008 एवं मोबाईल नम्बर 9828533551 हैं। नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 02982-222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिकों को अक्षय तृतीया के अवसर पर अबूझ सावों की आड में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के निर्देश दिए गए है। नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक इस हेतु पृथक से एक रजिस्टर का संधारण करेंगे जिसमें बाल विवाह के संबंध में प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना, शिकायत का इन्द्राज कर प्राप्त सूचना, शिकायत को प्रभारी अधिकारी न्यायिक शाखा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष उसी समय प्रस्तुत करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, उप पुलिस अधीक्षक बाडमेर, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बाडमेर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर अथवा उनके प्रतिनिधि 4 मई तक उक्त नियन्त्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार अपनी सहभागिता देंगे।
बाडमेर, 20 अप्रेल। जिले में अक्षय तृतीया अथवा आखातीज के मौके पर बाल विवाह की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम हेतु अटल सेवा केन्द्र कलक्ट्रेंट परिसर में तत्काल प्रभाव से 4 मई, 2015 तक राउण्ड दी क्लाॅक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियन्त्रण कक्ष के आॅल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई होंगे, जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982- 220007 निवास 220008 एवं मोबाईल नम्बर 9828533551 हैं। नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 02982-222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिकों को अक्षय तृतीया के अवसर पर अबूझ सावों की आड में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के निर्देश दिए गए है। नियन्त्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक इस हेतु पृथक से एक रजिस्टर का संधारण करेंगे जिसमें बाल विवाह के संबंध में प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना, शिकायत का इन्द्राज कर प्राप्त सूचना, शिकायत को प्रभारी अधिकारी न्यायिक शाखा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष उसी समय प्रस्तुत करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, उप पुलिस अधीक्षक बाडमेर, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बाडमेर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर अथवा उनके प्रतिनिधि 4 मई तक उक्त नियन्त्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार अपनी सहभागिता देंगे।
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