बुधवार, 29 अप्रैल 2015

नई दिल्ली।गोहत्या पर फांसी और गाय की तस्करी पर उम्रकैद की मिलेगी सजा!



नई दिल्ली।गोहत्या पर फांसी और गाय की तस्करी पर उम्रकैद की मिलेगी सजा!
bjp mp demands hang on cow slaughter to central govt

गोरक्षा पर नया कानून बनाने और उसमें गोहत्या के दोषियों के लिए फांसी की सजा की व्यवस्था किए जाने की मांग बुधवार को लोकसभा में की गई। भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में शून्य काल के दौरान यह मामला जोर-शोर से उठाया।

मौर्य ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में गोहत्या निर्बाध रूप से जारी है और इस पर अंकुश लगाए जाने के लिए गोरक्षा से संबंधित नया कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून में दोषियों के लिए सख्त से सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। उन्होंने गोहत्या का दोषी पाए जाने वालों को मृत्युदंड तथा गायों की तस्करी करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान करने की केंद्र सरकार से मांग की।

उन्होंने गोचर भूमि पर भूमाफियों के कब्जे का उल्लेख करते हुए इन जमीनों को उनके कब्जे से मुक्त कराने तथा इन्हें गोशालाओं को सुपूर्द करने की भी वकालत की।

गोमांस पर प्रतिबंध पर रोक लगाने से हाइकोर्ट का इंकार

बंबई हाइकोर्ट ने गोमांस पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगाने से इंकार कर दिया लेकिन साथ ही सरकार को इस मामले में कोई सख्त कदम न उठाने की चेतावनी दी। राज्य सरकार ने पिछले महीने राज्य पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत गाय,सांड और बैलों के वध और उनका मांस रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इस अधिनियम की धारा 5 (डी) और 9(ए) को चुनौती देते हुए न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गयी थीं। संबधित धाराओं में राज्य से बाहर से भी मंगाए गए गोमांस को रखने या इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगायी गयी है। याचिकाओं में कहा गया है कि ये धारायें मांस के आयात पर भी प्रतिबंध लगाता है , अत: इन धाराओं पर रोक लगनी चाहिए।

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