भ्रष्ट मेजर को दो साल की सजा
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सेना के मेजर अनिन्दय रॉय को दो साल की सजा के आदेश दिए है।
यह आदेश सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश गिरिशकुमार शर्मा ने परिवादी नरेन्द्रकुमार की ओर से दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए दिए।
मेजर रॉय को सीबीआई की भ्रष्टाचार विंग ने यूनिट में टेंडर स्वीकृत करने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2011 में सेना की युनिट में मेजर रॉय कार्यरत थे। इस दौरान एक टेंडर स्वीकृत करने के लिए नरेन्द्रकुमार से 20 हजार की रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत नरेन्द्रकुमार ने सीबीआई की भ्रष्टाचार विंग में की। जिस पर कार्रवाही करते हुए भ्रष्टाचार विंग ने 29 दिसम्बर 2011 को जीएमईएस के कार्यालय में आरोपी मेजर रॉय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक एसएस यादव व राकेशकुमार ने पैरवी की। मेजर रॉय वर्तमान में उत्तर-पूर्व में पदस्थ है तथा सजा सुनने के लिए सोमवार को अदालत में मौजूद थे।
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