रविवार, 1 मार्च 2015

झुंझुनूं पत्नी की गर्दन काटकर हत्या, पति को 10 साल कैद




झुंझुनूं के अपर सेशन न्यायालय संख्या 2 ने कल दहेज हत्या के आरोपी पति सुभाष मीणा को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है।



मामले के तथ्योंनुसार काकलासर थाना भालेरी के सुभाष पुत्र महावीर मीणा ने पुलिस को ढाणी मिश्रावाली टोडपुरा में लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी छोटी बहन सुमन की शादी गांव टोडपुरा के सुभाष पुत्र सुगनाराम मीणा के साथ दो साल पहले हुई थी।




कई दिनों से उसकी बहन को उसका पति सुभाष ससुर सुगनाराम सास ङ्क्षसजिया देवी दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उसे उदयपुरवाटी थाना प्रभारी ने सूचना दी कि उसकी बहन की हत्या हो गई है। टोडपुरा पहुंचे तो सुमन की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या की हुई थी। मौके पर दीवारों पर खून बिखरा हुआ था।




इस्तगासा पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण कर सुमन के ससुर सुगनाराम सास ङ्क्षसजिया देवी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।




आरोपी पति सुभाष को 10 साल की कैद की सजा देते हुये पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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