उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में तैनात रहे एक सिपाही को यहां के स्थानीय अदालत ने वसूली के आरोप में दस साल के कारावास और तीन हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई।
करीब 12 साल पहले अयोध्या दर्शनकर सपरिवार लौट रहे हरियाणा के सुखलाल की गाड़ी को सिपाही दिवाकर सिंह ने परिवर्तन चौक के पास जबरन रोका और पांच सौ रूपए वसूल लिए। सुखलाल ने तत्काल इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की और न्यायालय की मदद से रिपोर्ट दर्ज करा दी।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि लम्बी सुनवाई के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ध्रुवराज ने आरोपी सिपाही को सोमवार को 10 साल की कैद तथा तीन हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सूत्रों के अनुसार सजा के बाद विभाग ने सिपाही की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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