बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझेसे पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध
बाड़मेर, 3 जनवरी। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।
जिला मजिस्ट्रेट शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी हेतु उपयोग व विक्रय पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही प्रातः 6.00 से 7.00 बजे तक एवं सायं 6.30 से 7.30 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश 5 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे को पतंगबाजी हेतु उपयोग व विक्रय पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही प्रातः 6.00 से 7.00 बजे तक एवं सायं 6.30 से 7.30 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश 5 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा।
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