गुरुवार, 29 जनवरी 2015

बाड़मेर नगर परिषद एफआईआर मे हाईकोर्ट ने दिये अविलंब नतीजा दाखिल करने के निर्देश

 बाड़मेर नगर परिषद एफआईआर मे हाईकोर्ट ने दिये अविलंब नतीजा दाखिल करने के निर्देश
एसीबी मरूधरा होटल प्रकरण मे 1 महिने मे करे जांच पूरी
जोधपुर, 29 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक दाण्डिक विविध याचिका की सुनवाई दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिये हैं कि बाड़मेर नगरपरिषद की पूर्व सभापति उषा जैन एवं उसके परिजनों के विरूद्व रिषभ रिसोर्ट प्रकरण मे भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 459/14 मे शीघ्रातिशीघ्र जांच पूरी कर नतीजा रिपोर्ट संबंधित विशिष्ठ न्यायालय मे दाखिल करें। इसी तरह हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी ने इसी याचिका पर बिजली सामग्री खरीद प्रकरण मे हुए घोटाले पर एसीबी द्वारा तत्कालीन आयुक्त कालूखां सलावट, लेखाधिकारी जगदीशचन्द्र, कनिष्ठ अभियंता सुरेश जैन वगैरा के विरूद्व दर्ज की गई एफआईआर संख्या 416/14 मे भी अविलंब नतीजा रिपोर्ट संबंधित विशिष्ठ न्यायालय मे पेश करने के आदेश एसीबी को दिये हैं। इन प्रकरणों मे याचिका महावीर जैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सुनवाई दौरान इस मामले मे अधिवक्ता दलपतसिंह राठौड़ ने पैरवी की।

अधिवक्ता दलपतसिंह राठौड़ ने बताया कि याचिकाकर्ता महावीर जैन ने नगरपरिषद मे बिजली सामग्री खरीद दौरान हुए घोटाले एवं ऊंची दरों पर बोगस फर्मो से सप्लाई लेने, रिषभ रिसोर्ट प्रकरण मे तत्कालीन सभापति उषा जैन द्वारा अपने पति के नाम पट्टा जारी करने, सरकारी रास्ते की जमीन पर बिना वैद्य अनुमति के रिसौर्ट बना कर करोड़ों का चूना लगाने के मामले मे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे अलग अलग परिवाद दर्ज करवा रखे थे। इन परिवादों मे लम्बे समय से एसीबी द्वारा कोई कार्यवाही नही किए जाने पर हाईकोर्ट मे आपराधिक विविध याचिका दायर की गई। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारी को तलब किया था। डीएसपी विजयसिंह चारण ने न्यायालय मे 2 महिने मे जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये थे। लेकिन मरूधरा होटल पैलेस प्रकरण मे आज दिन तक एसीबी द्वारा कोई रिपोर्ट दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी ने एसीबी को निर्देश दिये कि वह 1 महिने मे मरूधरा होटल प्रकरण मे दर्ज परिवाद संख्या 65/12 की जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करें तथा याचिकाकर्ता को सूचित करावें।

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