जैसलमेर गुमशुदा व्यक्यिों के संबंध में ‘‘आॅपरेशन स्माई‘‘ के संबंध में बैठक का आयोजन
बालश्रम कराने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश
जैसलमेर आये दिन गुमशुदा व्यक्तियों एवं बच्चों के मामलों को मध्यनजर रखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण भारत में गुमशुदा नाबालिक बच्चों की तलाश हेतु ‘‘आॅपरेशन स्माई‘‘ के नाम से दिनंाक 01.01.2015 से 31.01.2015 तक अभियान चलाया जा रहा हैं। उक्त अभियान की सफलता हेतु आज दिनंाक 03.01.2015 को पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मिटिंग का आयोजन किया गया। उक्त मिटिंग में पुलिस अधीक्षक के अलावा प्रभुदयाल धानिया, अति0 पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर, नरेन्द्र कुमार दवे, वृताधिकारी वृत जैसलमेर, धीमाराम वृताधिकारी वृत पोकरण, किशनपालसिंह वृताधिकारी वृत नाचना एवं जिले के समस्त थानाधिकारी व थाने में गठित टीम के सदस्य तथा जिले में संचालित सी.डब्लू.सी. के सदस्य तुलसी देवी व्यास, चाईल्ड राईट संस्था के सदस्या चुतराराम, जीवनधारा संस्था के व्यवस्थापक अनिल, तहसील दलीतवर्ग संघ पोकरण के सदस्य ओमप्रकाश पंवार, सवेरा संस्थान जैसलमेर के सदस्य चेतनराम पालीवाल व सचीव मीरा पालीवाल तथा चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 के सदस्य गोरखाराम शरीक हुए। मिटिंग मुख्यालय से जारी आदेश के संबंध में जानकारी प्रदान दी गई तथा निर्देश दिये गये कि थाना क्षेत्रों मे स्थित सेल्टर होम, प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड, रोड के किनारे प्लाई आॅवर, भिक्षावृति धार्मिक स्थल पर, ईट के भट्टे, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेन बसेरा में रहने वाले सभी बच्चों का स्क्रीनिंग की जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर गुमशदा बच्चों को परिवार से मिलाने की कोशिश हेतु निर्देश दिये गये तथा बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानून कार्यवाही करने हेतु जे.जे. एक्ट, पोक्सो एक्ट, चाईल्ड राईट्स आदि जानकारी हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण मानव तस्करी यूनिट के प्रभारी रतनलाल निरीक्षक पुलिस द्वारा दी गई। समस्त एनजीओएस को निर्देश दिये गये है कि इस संबंध में किसी भी की कोई सुचना सुचना एवं जानकारी मिले तो मानव तस्करी यूनिट के साथ मिलकर कानूनी कार्यवाही करावे तथा एनजीओएस को अनररजिस्टर संस्था के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सुचित करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ-साथ थानाधिकारी पुलिस सम/खुहडी को सम सैण्ड्ून्स पर बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले व्यक्यिों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
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