पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव अनुपस्थिति पर सीधा निलम्बन
अन्तिम प्रशिक्षण के बाद आज होगी मतदान दलों की रवानगी
बाडमेर, 13 जनवरी। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 के तहत प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दलों की रवानगी बुधवार को होगी। बुधवार को सिवाना, बालोतरा एवं पाटोदी पंचायत समिति क्षेत्रों में नियुक्त मतदान दलों को रवाना किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के तहत सिवाना, बालोतरा एवं पाटोदी पंचायत समितियों मे चुनाव करवाने के लिए मतदान दलों में शामिल कार्मिकों का अन्तिम प्रशिक्षण बुधवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में दिया जाएगा। इसके पश्चात् मतदान दलों को मतपेटियां एवं मतदान सामग्री के वितरण के पश्चात् गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होने बताया कि अन्तिम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिसमें निलम्बन अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 119(सी) के तहत एक वर्ष की सजा तथा 5000 हजार जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित करने तथा निर्वाचन ड्यूटी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर बिना किसी सूचना के तुरन्त गिरफ्तार करने की कार्यवाही संभव है।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें