बहुचर्चित शंकरबिगहा नरसंहार के सभी 24 आरोपितों को अदालत ने बरी कर दिया। मंगलवार को जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-1 राघवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को रिहा करने का फैसला सुनाया।
शाम करीब पांच बजे इस नरसंहार के आरोपितों को बरी करने का समाचार आते ही पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। करीब 16 साल तक चले मुकदमे के बाद यह निर्णय आया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 49 गवाह पेश किए गए थे।
बता दें कि 25 जनवरी 1999 को महेंदिया थाना क्षेत्र के शंकरबिगहा गांव में 22 दलितों की गोली मारकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 14 लोग जख्मी भी हुए थे। इस घटना के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। घटना के लिए प्रतिबंधित जातीय संगठन रणवीर सेना को जिम्मेवार ठहराया गया था।
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