न्यूयार्क : न्यूयार्क में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध 2002 के गुजरात दंगों के बारे में एक मानवाधिकार समूह के एक वाद को गुरुवार को यह कहकर खारिज कर दिया कि एक विदेशी सरकार के वर्तमान प्रमुख होने के कारण उन्हें छूट प्राप्त है। कोर्ट के इस फैसले से मोदी के खिलाफ दर्ज मुकदमा अब खारिज हो गया।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश एनालिसा टोरेस ने अपने तीन पृष्ठ के आदेश में इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि मोदी को अदालत के न्याय क्षेत्र से छूट मिली हुई है क्योंकि अमेरिका सरकार यह कह चुकी है कि सरकार के वर्तमान प्रमुख होने के नाते वह कानून से छूट पाने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत खारिज की जाती है तथा अदालत के क्लर्क को मामला बंद करने का निर्देश दिया जाता है।
मानवाधिकार समूह अमेरिकन जस्टिस सेंटर ने गत सितंबर में मोदी के विरूद्ध यह दीवानी वाद दाखिल किया था। वाद में मोदी के विरूद्ध गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2002 में हुए दंगों को लेकर आरोप लगाये गये थे।
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