बुधवार, 14 जनवरी 2015

पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय करने के मामले में हाईकोर्ट 15 को सुनाएगी फैसला

पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय करने के मामले में हाईकोर्ट 15 को सुनाएगी फैसला



पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय करने के मामले में हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई नहीं हो पाई है|कल भी कोर्ट में इस मामले में करीब साढ़े पांच घंटे तक लंबी सुनवाई हुई थी।एक्टिंग सीजे सुनील अंबवाणी और प्रकाश गुप्ता की कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने 15 जनवरी को अंतिम फैसला सुनाने का निर्णय लिया। आज की सुनवाई में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया। कल हुई सुनवाई के दौरान नौरती देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पैरवी की।

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इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि इस ऑर्डिनेंस से करीब 95 फीसदी महिलाएं चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई हैं लिहाजा इंदिरा जयसिंह ने शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता के प्रावधान को खत्म करते हुए नामांकन की डेट बढाने की कोर्ट से गुहार की।

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