जैसलमेर पर्यटकों को परेशान करने वाले 04 लपकों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही
जिला जैसलमेर पर्यटकों के सीजन के समय पर्यटकों परेशान करने वाले लपकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर के निर्देशानुसार आॅपरेशन वेलकम चलाया जा रहा है। जिसमें आज काफी लपकों विरूद्ध पर्यटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। उक्त लपकों में से कुछ लपकों पर कार्यवाही करने के बावजूद भी आये दिन पर्यटकों के साथ छिना-छपटी करने तथा पर्यटकों वाहनों का मोटर साईकिल द्वारा पिछा करना लगातार जारी रखा। जिससे देशी व विदेशी पर्यटकों का स्वर्ण नगरी में आने से मोहभंग होने लगा है। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आदत लपके आलमखाॅ पुत्र मुशेखाॅ मुसलमान निवासी भैसडा हाल ढिब्बा पाडा जैसलमेर, बाधेखाॅ उर्फ सलीम उर्फ सतार पुत्र जीया खाॅ मुसलमान निवासी छत्रैल, फतनखाॅ पुत्र दीनूखाॅ मुसलमान निवासी छत्रैल हाल होटल संतोष व फतन टूर एण्ड ट्रेवल्स गीता आश्रम के के विरूद्ध गत छः माह में 03-03 प्रकरणों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा सजा होने पर पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आज दिनंाक 13.01.2015 को जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर में पेश किया गया है।
पुलिस द्वारा लपकों के विरूद्ध इस प्रकार की कठोर कार्यवाही के कारण जिले में लपका गिरी पर अंकुश लगाने में सहायक होगी। इसी प्रकार पुलिस द्वारा आगे भी आदतन लपकों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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