जोधपुर। जेल में कैदी की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दस्तावेज पेश नहीं करने पर जोधपुर के जिला मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार कर 24 फरवरी को पेश करने के आदेश दिए। आयोग ने मुख्य सचिव को यह निर्देश दिए।
जोधपुर जेल में 28 सितंबर 2012 को विचाराधीन बंदी प्रतापसिंह की मौत हो गई थी। जिसे लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट को जांच कार्रवाई व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए, पर उन्होंने यह दस्तावेज 27 माह बाद भी उपलब्ध नहीं करवाए।
आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए मुख्य सचिव को जिला मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार कर 24 फरवरी 2015 को आयोग के समक्ष पेश करने के आदेश दिए। आयोग ने यह भी कहा है कि 24 फरवरी को पेश होने की अण्डरटेकिंग देने पर मुख्य सचिव उनको जमानत पर छोड़ सकते हैं।
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