नाबालिग से दुष्कर्म की जांच थानेदार को
सीकर। नाबालिग से दुष्कर्म की जांच अब थानाधिकारी ही करेंगे। अब तक ऎसे मामलों की जांच डीएसपी को सौंपने के आदेश थे, लेकिन गुरूवार को एडीजीपी अपराध शाखा पंकज कुमार सिंह ने संशोधित आदेश जारी कर किए।
यदि थानाधिकारी मामले में एफआर लगाता है तो उसको जांच का सत्यापन डीएसपी से करवाना होगा। दुष्कर्म के बाद पीडिता की हत्या और सामूहिक दुष्कर्म की जांच डीएसपी करेंगे। डीएसपी के पास संबंधित सर्किल में दर्ज होने वाले पास्को एक्ट के सभी मामलों की जांच होने से सुपरविजन कमजोर हो रहा था।
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