बाड़मेर रेप पीड़िता के नाक कटाने का मामला जांच में झूठा पाया
बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने पत्रकार वार्ता में बताया की धोरीमन्ना क्षेत्र की एक विवाहिता द्वारा ससुराल पक्ष द्वारा उसके नाक कान काटने और हुक्का पानी बंद करने की शिकायत जांच के दौरान जूठी पाई गयी। ऐसा कोई पंचायत नहीं हुई ,प्रार्थिया ने स्वयं मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश करना स्वीकार किया।
उन्होंने बताया की परिवादिया निवासी-भीमथल ने दिनांक 23.12.14 को एक परिवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मे इस आषय का प्रस्तुत किया कि अरसा पूर्व मेरा विवाह भगवानाराम पुत्र ठाकराराम मेगवाल नि0 लोहारवा के साथ सम्पन हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात मेरा ससुर मेरे उपर खोटी नियत रखने लगा मैंने जब मर्यादा मे रहने को कहा तो मेरे ससुर ठाकराराम पुत्र मूलाराम ने मेरे पति को भी मेरे खिलाफ कर दिया तथा मुझे तरह तरह से यातनाएं देने लगे। दिनांक 21.09.14 केा मेरे ससुर ने सारी हदे पार करते हुऐ मेरे साथ बलात्कार का प्रयास किया जिसका मेरे द्वारा थाने मे रिपेार्ट देने पर सीआर 262/14 थाना धोरीमन्ना मे दर्ज होकर ठाकरा को जेल भेजा। चार पांच दिन पूर्व ठाकराराम ने जेल से बाहर आते ही चेतन पुत्र केसाराम मेगवाल नि मेहलू, भलाराम पुत्र लूम्बाराम मेगवाल नि सीलगण, सोनाराम पुत्र पुरखाराम मेगवाल नि लूखू , राजूराम पुत्र चुतराराम, उम्मेदाराम पुत्र धर्माराम, सताराम पुत्र धर्माराम, जेठाराम पुत्र धर्माराम, मोडाराम पुत्र उदाराम, जेठाराम पुत्र धूडाराम मेगवाल नि लेाहारावा, गोमाराम मेगवाल नि आलपुरा, छोगाराम मेगवाल नि पूंजाबेरी, चुना पुत्र भाना नि भीमथल, वगताराम पुत्र खेराजराम, सोनाराम पुत्र खेराजराम, वीरमाराम पुत्र मूलाराम मेगवाल नि लोहारावा व 5-7 अन्य एक राय होकर पंचायत की तथा पंचायत में फैसला किया कि लडकी का नाक काट लो तथा गोसाईराम को समाज से बहिश्कृत कर दो। ये सभी दिनांक 19.12.14 को गाडियोें में सवार हो कर हमारे घर आये तथा हाथ मे चाकू ले कर आये तथा मुझे बाहर निकलने को कहा कि हम पंचों ने इसका नाक काट कर समाज से बहिश्कृत करने का फेसला लिया है। रण्डी बाहर निकल हम नाक काटेंगे, मैं घर में छुप गई। मेरे पिता गोसांईराम ने थेारा नोरा कर कहा कि लडकी ननिहाल में है आते ही आपके पास भेज दूंगा । आप नाक काट लेना। तब सभी पंचों ने जोर से एलान किया कि गोंसाई राम का हुक्का पानी बन्द किया जाता है। आज के बाद इसको कोई भी अपने घर तथा विवाह समारोह मे नहीं बुलाएगे। इनके बच्चों से कोई विवाह का सम्बन्ध नहीं करेगा। यह फतवा जारी कर वापस इस षर्त पर गई कि लडकी आते ही हमारे पास भेज देना ताकि पंचायत के फेसले की पालना की जा सके । ठाकराराम व भगवानाराम ने पंचों को पैसे दे कर मुझे तथा मेरे परिवार को समाज से बाहर करवाया है। ये लोग तथा फर्जी पंच बदमाष प्रवृति के है, जो मेरा कभी भी नाक काट सकते है मेरे परिवार की जान खतरे में है। मेरे ससुर ठाकराराम का दामाद भगवानाराम पुत्र पंाचाराम व उसकी पत्नी पार्वती जो हमारे पडोसी है तथा इन लोगों ने उनको भी कहा कि आप गोसांईराम पर झूठा मुकदमा करो, हम पंच आपके साथ है। वगैरा परिवाद प्राप्त होने पर जांच हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना धौरीमना को कार्यवाही हेतु प्रेशित कर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।
थानाधिकारी पुलिस थाना धौरीमना ने बाद जांच प्रतिवेदन प्रेशित कर अवगत कराया कि दौराने जांच परिवादिया श्रीमती गजरों एवं अन्य गवाहान उसके पिता श्री गोसंाई राम, माता श्रीमती धापूदेवी, दादी श्रीमती भूरी पत्नी पंाचाराम के बयान लिये गये। जांच में यह बात सामने आई कि परिवादिया ने दिनांक 21.09.14 को अपने साथ बलात्कार का प्रयास करने का प्रकरण सं 262/14 धारा 376/511, 354 भादस पुलिस थाना धौरीमना में दर्ज करवाया था। जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थीया के ससुर श्री ठाकराराम पुत्र श्री मूलाराम मेगवाल नि लेाहारवा को धारा 376/511, 498 ए भादस में गिरफतार कर न्यायालय में पेष कर जे.सी करवाया गया था।
प्रार्थीया के ससुर श्री ठाकराराम की पुत्री श्रीमती पार्वती का रिष्ता परिवादिया के सगे चाचा श्री भगवानाराम पुत्र श्री पंाचाराम से किया हुआ है, जिसके तीन संताने है। जो इस समय ठाकराराम एवं गोसांईराम के बीच चल रही तनातनी के कारण अपने पिता के यहां आकर रह रही है। ठाकराराम जब न्यायालय से जमानत पर छूट कर आया तो उसने गांव के लोगों तथा अपने रिष्तेदारों को एकत्र कर बताया कि दोनों लडकिंया अपने-अपने पिता के घर पर बैठी है। हमारे आपस मे राजीनामा करवा दो ताकि आना जाना वापस षुरु हो जाये। इस लिये गांव के लोगों ने गांेसाईराम को बुलाने के लिये समाचार अवष्य भिजवाये थे, परन्तु गोसांईराम उस समय वहां नहीं आया था । यह बात गांेसाईराम, परिवादिया की माता श्रीमती धापू तथा स्वयं परिवादिया ने बताया है । परिवादिया की दादी श्रीमती भूरी ने अपने बयानों में बताया कि समाज के पंचो के एकत्र होने वाली बात एकदम गलत है। इनके आपस में राजीनामा करवाने के लिये ठाकराराम ने अपने घर लोहारवा मे अपने भाई बन्धो तथा रिष्तेदारेंा को अवष्य बताया था।
परिवाद की जांच के दौरान ही परिवादिया ने एक लिखित रिपोर्ट भी इस आषय की प्रस्तुत की कि मैं कम पढी लिखी हूं मैंने जान माल के खतरे की रिपोर्ट वकील साहब को लिखने के लिये कहा था परन्तु वकील साहब ने यह रिपोर्ट लिख दी थी। मेरे नाक कान काटने का एलान समाज द्वारा करने वाली बात मैंने झूठी लिखवायी थी। मेरे पिता को समाज के पंचों ने जाति से बाहर नहीं निकाला है इस तरह की बात जो मैंने लिखवायी थी वह बिल्कुल झूठी है। गंाव में भी लोगांे से पता किया तो यही बात सामने आयी कि परिवादिया पुनः श्री भगवाना राम के साथ नहीं जाना चाहती है इस लिये अपने ससुर ठाकराराम पर दबाव बनाने के लिये वकील से सलाह मष्वीरा कर यह झूठी रिपेार्ट लिखवायी है। परिवादिया का पिता श्री गोसांई राम भी समझौता नहीं करना चाहता है। वह अपने भाई बन्धुओं पर समझौता नहीं करवाने के लिये दबाव बनाना चाहता है। हां यह बात भी परिवादिया के दादी ने अपने बयानों में बतायी कि परिवादिया का चाचा श्री भगवानाराम दिनंाक 22.12.14 या 23.12.14 को अपने ससुराल ठाकराराम के घर लेाहारवा गया तो वहां ठाकराराम ने खुद कहा कि आपकि भतीजी तथा भाई ने मिल कर जब जैल में भिजवा दिया है तो अब आप हमारे घर पर क्यों आये हो। आप भी वापीस भीमथल चले जाओं।
इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से पाया गया कि पुलिस थाना धौरीमना पर प्रार्थीया श्रीमती गजरो द्वारा प्रकरण संख्या 262/14 धारा 376/511, 354 भादस में दर्ज करवाया गया था। जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त ठाकराराम को जुर्म धारा 376/511, 498 ए भादस में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष किया था, जो न्यायालय से जमानत पर है । इस प्रकरण में बाद अनुसंधान मुलजिम ठाकराराम के विरूद्ध चालान जरिये चार्जषीट नं 176 दिनांक 22.12.14 धारा 376/511, 498 ए भादस में कता कर माननीय न्यायालय में दिनंाक 24.12.14 को ंप्रस्तुत किया गया है।
प्रार्थीया अपने पति भगवानाराम से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहती है तथा उसके ससुराल पक्ष द्वारा समझौता करने हेतु प्रयास किया जा रहा है, परन्तु परिवादिया समझौता नहीं करना चाहती है। प्रार्थीया को अपने द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण संख्या 262/14 में ठाकराराम वगैरा द्वारा राजीनामा हेतु दबाब बनाने का अंदेषा होने के कारण उक्त परिवाद पेष की गई है। जिस पर थानाधिकारी धौरीमना द्वारा बाद जांच गैर सायलान चेतनराम पुत्र केसाराम मेगवाल निवासी मेहलु, भगवानाराम पुत्र ठाकराराम, बगताराम पुत्र खेराजराम, सोनाराम पुत्र खेराजराम, सताराम पुत्र धर्माराम, जेठाराम पुत्र धर्माराम, दुर्गाराम पुत्र खेराजराम, वीरमाराम पुत्र मूलाराम, उम्मेदाराम पुत्र धर्माराम जातियान मेगवाल निवासी लौहारवा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत मुर्तिब किया जा चुका है। जो कल दिनांक 25.12.14 को सम्बन्धित न्यायालय में पेष कर सम्मन जारी करवाये जाकर पाबन्द करवाये जायेगे। गैर सायल ठाकराराम पुत्र मूलाराम जाति मेगवाल निवासी लौहारवा को पूर्व में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर पाबन्द करवाया जा चुका है।
बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने पत्रकार वार्ता में बताया की धोरीमन्ना क्षेत्र की एक विवाहिता द्वारा ससुराल पक्ष द्वारा उसके नाक कान काटने और हुक्का पानी बंद करने की शिकायत जांच के दौरान जूठी पाई गयी। ऐसा कोई पंचायत नहीं हुई ,प्रार्थिया ने स्वयं मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश करना स्वीकार किया।
उन्होंने बताया की परिवादिया निवासी-भीमथल ने दिनांक 23.12.14 को एक परिवाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मे इस आषय का प्रस्तुत किया कि अरसा पूर्व मेरा विवाह भगवानाराम पुत्र ठाकराराम मेगवाल नि0 लोहारवा के साथ सम्पन हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात मेरा ससुर मेरे उपर खोटी नियत रखने लगा मैंने जब मर्यादा मे रहने को कहा तो मेरे ससुर ठाकराराम पुत्र मूलाराम ने मेरे पति को भी मेरे खिलाफ कर दिया तथा मुझे तरह तरह से यातनाएं देने लगे। दिनांक 21.09.14 केा मेरे ससुर ने सारी हदे पार करते हुऐ मेरे साथ बलात्कार का प्रयास किया जिसका मेरे द्वारा थाने मे रिपेार्ट देने पर सीआर 262/14 थाना धोरीमन्ना मे दर्ज होकर ठाकरा को जेल भेजा। चार पांच दिन पूर्व ठाकराराम ने जेल से बाहर आते ही चेतन पुत्र केसाराम मेगवाल नि मेहलू, भलाराम पुत्र लूम्बाराम मेगवाल नि सीलगण, सोनाराम पुत्र पुरखाराम मेगवाल नि लूखू , राजूराम पुत्र चुतराराम, उम्मेदाराम पुत्र धर्माराम, सताराम पुत्र धर्माराम, जेठाराम पुत्र धर्माराम, मोडाराम पुत्र उदाराम, जेठाराम पुत्र धूडाराम मेगवाल नि लेाहारावा, गोमाराम मेगवाल नि आलपुरा, छोगाराम मेगवाल नि पूंजाबेरी, चुना पुत्र भाना नि भीमथल, वगताराम पुत्र खेराजराम, सोनाराम पुत्र खेराजराम, वीरमाराम पुत्र मूलाराम मेगवाल नि लोहारावा व 5-7 अन्य एक राय होकर पंचायत की तथा पंचायत में फैसला किया कि लडकी का नाक काट लो तथा गोसाईराम को समाज से बहिश्कृत कर दो। ये सभी दिनांक 19.12.14 को गाडियोें में सवार हो कर हमारे घर आये तथा हाथ मे चाकू ले कर आये तथा मुझे बाहर निकलने को कहा कि हम पंचों ने इसका नाक काट कर समाज से बहिश्कृत करने का फेसला लिया है। रण्डी बाहर निकल हम नाक काटेंगे, मैं घर में छुप गई। मेरे पिता गोसांईराम ने थेारा नोरा कर कहा कि लडकी ननिहाल में है आते ही आपके पास भेज दूंगा । आप नाक काट लेना। तब सभी पंचों ने जोर से एलान किया कि गोंसाई राम का हुक्का पानी बन्द किया जाता है। आज के बाद इसको कोई भी अपने घर तथा विवाह समारोह मे नहीं बुलाएगे। इनके बच्चों से कोई विवाह का सम्बन्ध नहीं करेगा। यह फतवा जारी कर वापस इस षर्त पर गई कि लडकी आते ही हमारे पास भेज देना ताकि पंचायत के फेसले की पालना की जा सके । ठाकराराम व भगवानाराम ने पंचों को पैसे दे कर मुझे तथा मेरे परिवार को समाज से बाहर करवाया है। ये लोग तथा फर्जी पंच बदमाष प्रवृति के है, जो मेरा कभी भी नाक काट सकते है मेरे परिवार की जान खतरे में है। मेरे ससुर ठाकराराम का दामाद भगवानाराम पुत्र पंाचाराम व उसकी पत्नी पार्वती जो हमारे पडोसी है तथा इन लोगों ने उनको भी कहा कि आप गोसांईराम पर झूठा मुकदमा करो, हम पंच आपके साथ है। वगैरा परिवाद प्राप्त होने पर जांच हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना धौरीमना को कार्यवाही हेतु प्रेशित कर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई।
थानाधिकारी पुलिस थाना धौरीमना ने बाद जांच प्रतिवेदन प्रेशित कर अवगत कराया कि दौराने जांच परिवादिया श्रीमती गजरों एवं अन्य गवाहान उसके पिता श्री गोसंाई राम, माता श्रीमती धापूदेवी, दादी श्रीमती भूरी पत्नी पंाचाराम के बयान लिये गये। जांच में यह बात सामने आई कि परिवादिया ने दिनांक 21.09.14 को अपने साथ बलात्कार का प्रयास करने का प्रकरण सं 262/14 धारा 376/511, 354 भादस पुलिस थाना धौरीमना में दर्ज करवाया था। जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थीया के ससुर श्री ठाकराराम पुत्र श्री मूलाराम मेगवाल नि लेाहारवा को धारा 376/511, 498 ए भादस में गिरफतार कर न्यायालय में पेष कर जे.सी करवाया गया था।
प्रार्थीया के ससुर श्री ठाकराराम की पुत्री श्रीमती पार्वती का रिष्ता परिवादिया के सगे चाचा श्री भगवानाराम पुत्र श्री पंाचाराम से किया हुआ है, जिसके तीन संताने है। जो इस समय ठाकराराम एवं गोसांईराम के बीच चल रही तनातनी के कारण अपने पिता के यहां आकर रह रही है। ठाकराराम जब न्यायालय से जमानत पर छूट कर आया तो उसने गांव के लोगों तथा अपने रिष्तेदारों को एकत्र कर बताया कि दोनों लडकिंया अपने-अपने पिता के घर पर बैठी है। हमारे आपस मे राजीनामा करवा दो ताकि आना जाना वापस षुरु हो जाये। इस लिये गांव के लोगों ने गांेसाईराम को बुलाने के लिये समाचार अवष्य भिजवाये थे, परन्तु गोसांईराम उस समय वहां नहीं आया था । यह बात गांेसाईराम, परिवादिया की माता श्रीमती धापू तथा स्वयं परिवादिया ने बताया है । परिवादिया की दादी श्रीमती भूरी ने अपने बयानों में बताया कि समाज के पंचो के एकत्र होने वाली बात एकदम गलत है। इनके आपस में राजीनामा करवाने के लिये ठाकराराम ने अपने घर लोहारवा मे अपने भाई बन्धो तथा रिष्तेदारेंा को अवष्य बताया था।
परिवाद की जांच के दौरान ही परिवादिया ने एक लिखित रिपोर्ट भी इस आषय की प्रस्तुत की कि मैं कम पढी लिखी हूं मैंने जान माल के खतरे की रिपोर्ट वकील साहब को लिखने के लिये कहा था परन्तु वकील साहब ने यह रिपोर्ट लिख दी थी। मेरे नाक कान काटने का एलान समाज द्वारा करने वाली बात मैंने झूठी लिखवायी थी। मेरे पिता को समाज के पंचों ने जाति से बाहर नहीं निकाला है इस तरह की बात जो मैंने लिखवायी थी वह बिल्कुल झूठी है। गंाव में भी लोगांे से पता किया तो यही बात सामने आयी कि परिवादिया पुनः श्री भगवाना राम के साथ नहीं जाना चाहती है इस लिये अपने ससुर ठाकराराम पर दबाव बनाने के लिये वकील से सलाह मष्वीरा कर यह झूठी रिपेार्ट लिखवायी है। परिवादिया का पिता श्री गोसांई राम भी समझौता नहीं करना चाहता है। वह अपने भाई बन्धुओं पर समझौता नहीं करवाने के लिये दबाव बनाना चाहता है। हां यह बात भी परिवादिया के दादी ने अपने बयानों में बतायी कि परिवादिया का चाचा श्री भगवानाराम दिनंाक 22.12.14 या 23.12.14 को अपने ससुराल ठाकराराम के घर लेाहारवा गया तो वहां ठाकराराम ने खुद कहा कि आपकि भतीजी तथा भाई ने मिल कर जब जैल में भिजवा दिया है तो अब आप हमारे घर पर क्यों आये हो। आप भी वापीस भीमथल चले जाओं।
इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से पाया गया कि पुलिस थाना धौरीमना पर प्रार्थीया श्रीमती गजरो द्वारा प्रकरण संख्या 262/14 धारा 376/511, 354 भादस में दर्ज करवाया गया था। जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त ठाकराराम को जुर्म धारा 376/511, 498 ए भादस में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष किया था, जो न्यायालय से जमानत पर है । इस प्रकरण में बाद अनुसंधान मुलजिम ठाकराराम के विरूद्ध चालान जरिये चार्जषीट नं 176 दिनांक 22.12.14 धारा 376/511, 498 ए भादस में कता कर माननीय न्यायालय में दिनंाक 24.12.14 को ंप्रस्तुत किया गया है।
प्रार्थीया अपने पति भगवानाराम से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहती है तथा उसके ससुराल पक्ष द्वारा समझौता करने हेतु प्रयास किया जा रहा है, परन्तु परिवादिया समझौता नहीं करना चाहती है। प्रार्थीया को अपने द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण संख्या 262/14 में ठाकराराम वगैरा द्वारा राजीनामा हेतु दबाब बनाने का अंदेषा होने के कारण उक्त परिवाद पेष की गई है। जिस पर थानाधिकारी धौरीमना द्वारा बाद जांच गैर सायलान चेतनराम पुत्र केसाराम मेगवाल निवासी मेहलु, भगवानाराम पुत्र ठाकराराम, बगताराम पुत्र खेराजराम, सोनाराम पुत्र खेराजराम, सताराम पुत्र धर्माराम, जेठाराम पुत्र धर्माराम, दुर्गाराम पुत्र खेराजराम, वीरमाराम पुत्र मूलाराम, उम्मेदाराम पुत्र धर्माराम जातियान मेगवाल निवासी लौहारवा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत मुर्तिब किया जा चुका है। जो कल दिनांक 25.12.14 को सम्बन्धित न्यायालय में पेष कर सम्मन जारी करवाये जाकर पाबन्द करवाये जायेगे। गैर सायल ठाकराराम पुत्र मूलाराम जाति मेगवाल निवासी लौहारवा को पूर्व में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर पाबन्द करवाया जा चुका है।
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