केसारगोड। केरल में केसारगोड जिला अदालत ने झूठा आरोप लगाने के मामले में एक शिक्षिका को अपने पति को प्रति माह छह हजार रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पीडी धर्मराज ने कालेज की विज्ञान की अध्यापिका वीएम निव्या को अपने पति एन के शिवा को यह राशि देने का आदेश दिया है।
पत्नी ने आरोप लगाया था कि शिवा ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के दौरान उसका यौन शोषण किया था। पुलिस की टीम ने जांच में पाया कि पति पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि दोनों ने 22 जनवरी 2011 को काट्टुकाई मंदिर में शादी की थी।
उनका विवाह एंमाजे गामा पंचायत कार्यालय में पंजीकृत है। वे हनीमून के लिए पहाड़ी जिला वयनाड समेत कई स्थानों पर गए थे। आरोप सही नहीं पाए जाने पर अध्यापिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने महिला को गुरूवार यह आदेश सुनाया था।
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