चुनावी चकल्लस बाड़मेर आज चुनी जाएगी शहर की सरकार
पहली बार इलेक्ट्रोनिक वोटिगमशीन के जरिए होगा मतदान
बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में नगर निकाय निर्वाचन के तहत शनिवार को बाड़मेर तथा बालोतरा नगर परिषद के लिए मतदान होगा। आम चुनाव के लिए मतदान 22 नवम्बर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक इलेक्ट्रोनिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि निकाय चुनाव के तहत बाड़मेर में 68 तथा बालोतरा में 52 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। सभी केन्द्रों पर मतदान ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस बार पहली बार नगर निकाय चुनाव में फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार की गई है। साथ ही प्रथम बार इस चुनाव में मतदाताओं के पास नोटा का विकल्प भी रहेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के आम चुनाव में मतदाताओं की मदद के लिए मतदान दिवस पर एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें बीएलओ स्तर के कार्मिक मतदाताओें को उनके सही मतदान केन्द्र और मतदाता सूची मेें नाम संबंधी सूचना प्रदान करने में सहयोग करेगा। यदि किसी मतदाता को अपने भाग संख्या या क्रमांक की जानकारी नहीं है तो नियुक्त कार्मिक अपने पास उपलब्ध मतदाता सूची से इच्छुक मतदाता को उसका विवरण सफेद कागज की पर्ची पर लिखकर दें, ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी सौ मीटर की परिधि में या आसपास किसी भी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए मनाना भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर बूथ कैप्चरिंग करना भी दंडनीय अपराध मानते हुए मतदान कार्मिकों से कागज-पत्र अथवा मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना भी दंडनीय अपराध होगा। किसी मतदाता को मत डालने से रोकने या अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकाना-डराना, दबाव बनाना आदि भी बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना जाएगा और दंडनीय भी होगा।
नगर निकाय चुनाव के तहत सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबन्ध किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने बताया कि बाडमेर और बालोतरा निकाय चुनाव के मद्दे नजर पुलिस बल का माकूल प्रबन्ध किया है। प्रत्येक बूथ पर पुलिस, आरएसी, होमगार्ड दल के जवाब तैनात रहेंगे। प्रत्येक पाॅच बूथ के बीच एक-एक मोबाईल दल पर एक और टीम सुपरविजन में लगाई गयी है। संवेदनशील और अति सवेदनशील बूथ पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए गए है। इन केन्द्रों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। शुक्रवार को पुुलिस लाईन में जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
इससे पूर्व शुक्रवार को बाडमेर व बालोतरा में मतदान दलों को अन्तिम प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मतदान दलों के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद सभी मतदान दलों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तथा चुनाव सामग्री का वितरण किया गया जिसे लेकर वे अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा तथा पर्यवेक्षक गिरीराजसिंह कुशवाह ने निरीक्षण कर प्रबन्धों की जानकारी ली।
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मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में वोट मांगना अपराध
बाडमेर, 21 नवम्बर। नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान दिवस शनिवार को राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यर्थियों या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को अपने वाहन में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आसपास किसी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने के लिये मनाना दण्डनीय अपराध होगा। इसी प्रकार मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर या मेगाफोन या किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र में या उसकी 100 मीटर की परिधि में जोर-जोर से चिल्लाना या विच्छृल आचरण करना अनुचित है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन लडने वाले किसी अभ्यर्थी का चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता बनना अपराध है। निर्वाचन डयूटी में नियुक्त कार्मिक यदि किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा विपक्ष में चुनाव परिणाम पर असर डालने का कोई प्रयास करता है तो वह भी अपराध होगा। मतदान केन्द्र में अनुशासनहीन आचरण करना या पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना भी अपराध होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में हथियार ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। इसी प्रकार मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जाएगा। उन्होने बताया कि बूथ कैपचरिंग करना, मतदान कार्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना, केवल अपने समर्थकों को ही वोट डालने देना और अन्य व्यक्तियों को मताधिकार का स्वतन्त्र रूप से उपयोग करने से रोकना, किसी मतदाता को मत देने से रोकने या अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डराना, धमकाना, दबाव बनाना आदि भी बूथ कैपचरिंग की श्रेणी में जाना गया है जो दण्डनीय अपराध है।
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मतदान के लिए फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य
बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में नगर निकाय आम चुनाव के लिए मतदान शनिवार को होगा। मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मान्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इन दस्तावेजों में से फोटोयुक्त राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे के फोटोयुक्त फैमली काॅर्ड, फोटोयुक्त नरेगा पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश आदि। फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र लाना होगा।
इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, आयकर पहचान-पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस एवं आधार कार्ड को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है।
मतदान से पूर्व होगा माॅक पोल
बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में नगर निकाय चुनाव के तहत शनिवार को मतदान आरम्भ होने से पूर्व सभी मतदान केन्द्रों पर माॅक पोल किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस को मतदान आरम्भ होने से पूर्व दिखावटी मतदान किया जाएगा जिसमें सभी अभ्यार्थियों व नोटा को समान मत डालकर इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीनों की तैयारी को परखा जाएगा। यह बूथ एजेन्टों की उपस्थिति में किया जाएगा।
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ग्राम सेवकों की बैठक 24 को
बाडमेर, 21 नवम्बर। पंचायत समिति बाडमेर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना एवं श्रम बजट के संबंध में ग्राम सेवकों की बैठक 24 नवम्बर को समिति के सभाकक्ष में प्रातः 11.00 बजे रखी गई है।
विकास अधिकारी नवलाराम चैधरी ने बताया कि समस्त ग्राम सेवक नरेगा योजना का वर्ष 2015-16 की ग्राम पंचायत से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना मय साफ्ट काॅपी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
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पहली बार इलेक्ट्रोनिक वोटिगमशीन के जरिए होगा मतदान
बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में नगर निकाय निर्वाचन के तहत शनिवार को बाड़मेर तथा बालोतरा नगर परिषद के लिए मतदान होगा। आम चुनाव के लिए मतदान 22 नवम्बर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक इलेक्ट्रोनिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि निकाय चुनाव के तहत बाड़मेर में 68 तथा बालोतरा में 52 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। सभी केन्द्रों पर मतदान ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस बार पहली बार नगर निकाय चुनाव में फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार की गई है। साथ ही प्रथम बार इस चुनाव में मतदाताओं के पास नोटा का विकल्प भी रहेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के आम चुनाव में मतदाताओं की मदद के लिए मतदान दिवस पर एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें बीएलओ स्तर के कार्मिक मतदाताओें को उनके सही मतदान केन्द्र और मतदाता सूची मेें नाम संबंधी सूचना प्रदान करने में सहयोग करेगा। यदि किसी मतदाता को अपने भाग संख्या या क्रमांक की जानकारी नहीं है तो नियुक्त कार्मिक अपने पास उपलब्ध मतदाता सूची से इच्छुक मतदाता को उसका विवरण सफेद कागज की पर्ची पर लिखकर दें, ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी सौ मीटर की परिधि में या आसपास किसी भी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए मनाना भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर बूथ कैप्चरिंग करना भी दंडनीय अपराध मानते हुए मतदान कार्मिकों से कागज-पत्र अथवा मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना भी दंडनीय अपराध होगा। किसी मतदाता को मत डालने से रोकने या अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकाना-डराना, दबाव बनाना आदि भी बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना जाएगा और दंडनीय भी होगा।
नगर निकाय चुनाव के तहत सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबन्ध किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने बताया कि बाडमेर और बालोतरा निकाय चुनाव के मद्दे नजर पुलिस बल का माकूल प्रबन्ध किया है। प्रत्येक बूथ पर पुलिस, आरएसी, होमगार्ड दल के जवाब तैनात रहेंगे। प्रत्येक पाॅच बूथ के बीच एक-एक मोबाईल दल पर एक और टीम सुपरविजन में लगाई गयी है। संवेदनशील और अति सवेदनशील बूथ पर विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए गए है। इन केन्द्रों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। शुक्रवार को पुुलिस लाईन में जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
इससे पूर्व शुक्रवार को बाडमेर व बालोतरा में मतदान दलों को अन्तिम प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मतदान दलों के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद सभी मतदान दलों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तथा चुनाव सामग्री का वितरण किया गया जिसे लेकर वे अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा तथा पर्यवेक्षक गिरीराजसिंह कुशवाह ने निरीक्षण कर प्रबन्धों की जानकारी ली।
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मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में वोट मांगना अपराध
बाडमेर, 21 नवम्बर। नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान दिवस शनिवार को राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यर्थियों या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को अपने वाहन में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आसपास किसी मतदाता से वोट मांगना या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने के लिये मनाना दण्डनीय अपराध होगा। इसी प्रकार मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर या मेगाफोन या किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान केन्द्र में या उसकी 100 मीटर की परिधि में जोर-जोर से चिल्लाना या विच्छृल आचरण करना अनुचित है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन लडने वाले किसी अभ्यर्थी का चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता बनना अपराध है। निर्वाचन डयूटी में नियुक्त कार्मिक यदि किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा विपक्ष में चुनाव परिणाम पर असर डालने का कोई प्रयास करता है तो वह भी अपराध होगा। मतदान केन्द्र में अनुशासनहीन आचरण करना या पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना भी अपराध होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में हथियार ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। इसी प्रकार मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जाएगा। उन्होने बताया कि बूथ कैपचरिंग करना, मतदान कार्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना, केवल अपने समर्थकों को ही वोट डालने देना और अन्य व्यक्तियों को मताधिकार का स्वतन्त्र रूप से उपयोग करने से रोकना, किसी मतदाता को मत देने से रोकने या अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डराना, धमकाना, दबाव बनाना आदि भी बूथ कैपचरिंग की श्रेणी में जाना गया है जो दण्डनीय अपराध है।
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मतदान के लिए फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य
बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में नगर निकाय आम चुनाव के लिए मतदान शनिवार को होगा। मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मान्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इन दस्तावेजों में से फोटोयुक्त राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे के फोटोयुक्त फैमली काॅर्ड, फोटोयुक्त नरेगा पारिवारिक नौकरी प्रमाणपत्र कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश आदि। फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र लाना होगा।
इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, आयकर पहचान-पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस एवं आधार कार्ड को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया जाता है।
मतदान से पूर्व होगा माॅक पोल
बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में नगर निकाय चुनाव के तहत शनिवार को मतदान आरम्भ होने से पूर्व सभी मतदान केन्द्रों पर माॅक पोल किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस को मतदान आरम्भ होने से पूर्व दिखावटी मतदान किया जाएगा जिसमें सभी अभ्यार्थियों व नोटा को समान मत डालकर इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीनों की तैयारी को परखा जाएगा। यह बूथ एजेन्टों की उपस्थिति में किया जाएगा।
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ग्राम सेवकों की बैठक 24 को
बाडमेर, 21 नवम्बर। पंचायत समिति बाडमेर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना एवं श्रम बजट के संबंध में ग्राम सेवकों की बैठक 24 नवम्बर को समिति के सभाकक्ष में प्रातः 11.00 बजे रखी गई है।
विकास अधिकारी नवलाराम चैधरी ने बताया कि समस्त ग्राम सेवक नरेगा योजना का वर्ष 2015-16 की ग्राम पंचायत से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना मय साफ्ट काॅपी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
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