जयपुर। राजसमंद जिले के थुरावड में एक महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बैठा कर घुमाने के महिला उत्पीडन के मामले में राजस्थान सरकार ने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही का दोषी मानते हुए थुरावड ग्राम पंचायत की सरपंच भगवती देवी, उप सरपंच छगन सिंह, वार्ड पंच शिव सिंह एवं पांच नम्बर वार्ड के पंच को निलम्बित कर दिया है।
पंचायती राज विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कुम्भलगढ पंचायत समिति में थुरावड ग्राम पंचायत में गत आठ नवम्बर को घटित महिला उत्पीडन की वारदात की सूचना सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंचों ने यथा समय उच्च अधिकारियों एवं जिला प्रशासन को नहीं दी।
इस प्रकार उन्होंने राजस्थान पंचायती राज अधिनियमत 1994 की धारा 32 घ के तहत अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जिससे गांव में कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई। आदेश के अनुसार निलम्बन काल में उक्त जनप्रतिनिधि ग्रामपंचायत के किसी कार्य एवं कार्यवाही में शरीक नहीं हो सकेंगे। -
पंचायती राज विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कुम्भलगढ पंचायत समिति में थुरावड ग्राम पंचायत में गत आठ नवम्बर को घटित महिला उत्पीडन की वारदात की सूचना सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंचों ने यथा समय उच्च अधिकारियों एवं जिला प्रशासन को नहीं दी।
इस प्रकार उन्होंने राजस्थान पंचायती राज अधिनियमत 1994 की धारा 32 घ के तहत अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया जिससे गांव में कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई। आदेश के अनुसार निलम्बन काल में उक्त जनप्रतिनिधि ग्रामपंचायत के किसी कार्य एवं कार्यवाही में शरीक नहीं हो सकेंगे। -
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