बुधवार, 12 नवंबर 2014

जैसलमेर में एक दिसंबर से से हेलमेट पहनना अनिवार्य

जैसलमेर में एक दिसंबर से से हेलमेट पहनना अनिवार्य


जैसलमेर जिले में आये दिन दूपहियाॅ वाहनों की दूर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर डाॅ. राजीव पचार द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों एवं प्रभारी यातायात शाखा को दूपहियाॅ वाहन चालको को हेलमेट पहन कर वाहन चलाने के निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अधिकारियों को दिनांक 01.12.2014 से अपने-अपने हल्का क्षेत्र में हेलमेट को अनिवार्य करने के निर्देश दिये। अगर दिनंाक 01.12.2014 के पश्चात् कोई भी दूपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं धारण करता है तो उसके विरूद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल लाने हेतु आदेश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक ने समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि दूपहियाॅ वाहन चलाने वाले चालक वाहन चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग करे क्यों कि हेमलेट से अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहता है। जिसकी सुरक्षा अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि आये दिन दूपहियाॅ वाहनों की दूर्घटना में सर पर चैट लगने से ही चालक की मृत्यु होती है। अतः अपने जान की सुरक्षा हेतु हेलमेट का उपयोग करे तथा पुलिस के यातायात नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करे।






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