बुधवार, 5 नवंबर 2014

बुधवार। .बाड़मेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार। नगरीय क्षेत्रो में निषेधाज्ञा , गृह मंत्री कल बालोतरा आएंगे



बुधवार। .बाड़मेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार। नगरीय क्षेत्रो में निषेधाज्ञा , गृह मंत्री कल बालोतरा आएंगे

नगर निकाय निर्वाचन, 2014 कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबन्ध,नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू

बाडमेर, 5 नवम्बर। जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप से करवाने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। बाडमेर तथा बालोतरा नगर परिषद क्षेत्रोें में निषेधाज्ञा लागू की गई है जो कि नामांकन के दिन से प्रभावी होकर माह के अन्त तक जारी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर नगर पालिका आम चुनाव 2014 के दौरान चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पश्चात् चुनाव संबंधी परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न की आशंका के मध्यनजर नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर एवं बालोतरा की सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

आदेश के अनुसार नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा की सीमा मे कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर परियाद बाडमेर एवं बालोतरा क्षेत्र में कानून एवं लोक शांति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहंुचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा न ही जूलूस, प्रदर्शन, धरना, महापडाव, पुतला जलायेगा न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे आॅडियो, वीडियों कैसेज के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार- प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट/कार्यपालक मजिस्टेªट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जुलूस, धरना, प्रदर्शन, महापडाव, पुतला जलाना एवं सार्वजनिक मीटिंग आदि का आयोजन नहीं कर सकेगा एवं न ही बिना पूर्व अनुमति के लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह व शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। यह आदेश 7 नवम्बर 2014 को प्रातः 6.00 बजे से लागू होकर 30 नवम्बर को रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।

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गुरू नानक जयन्ती आज उल्लास व उत्साह से मनेगी,
शांति व्यवस्था को मजिस्टेªट तैनात
बाडमेर, 5 नवम्बर। सिक्ख धर्म के संस्थापक आदि गुरू नानक की जयन्ती गुरूवार को जिले में उत्साह व उल्लास से मनाई जाएगी। जिला मजिस्टेªट व जिला कलेक्टर मधुसूदन शर्मा ने इस दिन शांति व्यवस्था के लिए जिले में क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किए है।

जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर 6 नवम्बर को गुरू नानक जयन्ती तथा 17 दिसम्बर को पाश्र्वनाथ जयन्ती, 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे एवं 28 दिसम्बर को गुरू गोविन्दसिंह जयन्ती के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्टेªट उपखण्ड मजिस्ट्रेट चैहटन को तहसील क्षेत्र चैहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु एवं उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को तहसील क्षेत्र गुडामालानी के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), सिणधरी, सेडवा, धोरीमना, समदडी, गिडा, गडरारोड एवं रामसर के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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बाडमेर व बालोतरा के राजकीय महाविद्यालयों का अधिग्रहण
बाडमेर, 5 नवम्बर। नगर पालिका चुनाव 2014 को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिये राजकीय भवनों, परिसरों का अधिग्रहण किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत नगर परिषद बाडमेर के चुनाव हेतु राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय बाडमेर के लाईब्रेरी हाॅल, कमरा नम्बर 21, 22, 23 एवं 24 एवं आगे का चैक तथा भगवान महावीर टाउन हाॅल बाडमेर का सम्पूर्ण भवन तथा नगर परिषद बालोतरा के चुनाव हेतु एम.बी.आर. राजकीय महाविद्यालय बालोतरा एवं डाॅ. भीमराज अम्बेडकर टाउन हाॅल बालोतरा का सम्पूर्ण भवन अधिग्रहित किया गया है।

रिटर्निग आॅफिसर (एस.डी.एम.) बाडमेर व बालोतरा को निर्देश दिए गए है कि वे उक्त अधिग्रहित भवन, परिसरों को अपने कब्जे में लेते हुए पालना रिपोर्ट उपलब्ध कराए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्य सुंनिश्चित करेंगे। -0-

पोलियो टास्क फोर्स की बैठक आज
बाडमेर, 5 नवम्बर। उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 नवम्बर,2014 के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक 6 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सुनिल कुमार सिंह बिष्ट ने बताया कि उक्त बैठक में नियमित टीकाकरण हेतु डीटीएफआई की बैठक मय पेन्टावेलेन्ट टीके प्रारम्भ करने तथा आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) 14 नवम्बर से प्रारम्भ करने पर भी चर्चा की जाएगी।

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नगर निकाय निर्वाचन, 2014मतदान केन्द्रों का प्रकाशन
बाडमेर, 5 नवम्बर। नगर निकाय निर्वाचन 2014 के तहत नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा के वार्ड सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) मधुसूदन शर्मा ने बताया कि बाडमेर नगर परिषद में वार्ड सदस्यों के निर्वाचन के लिए 68 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए है जिसमें से 8 सहायक मतदान केन्द्र है। इसी प्रकार बालोतरा नगर परिषद में वार्ड सदस्यों के निर्वाचन के लिए 52 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए है जिनमें से 2 सहायक मतदान केन्द्र है। बालोतरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान 50,344 मतदाता उक्त मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होने बताया कि मतदान केन्द्रों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, रिटर्निग आॅफिसर बाडमेर तथा बालोतरा एवं नगर परिषद बाडमेर एवं बालोतरा के कार्यालयों के अलावा प्रत्येक वार्ड के मुख्य दो स्थानों पर चस्पा की गई है जहां पर आम मतदाता मतदान केन्द्र का अवलोकन कर सकते है।

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गृह मंत्री कटारिया कल बालोतरा आएगें
बाडमेर, 5 नवम्बर। गृह एवं न्याय, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग गुलाबचन्द कटारिया शुक्रवार को बालोतरा आएगें।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कटारिया 7 नवम्बर, शुक्रवार को जालोर से प्रातः 8.00 बजे सडक मार्ग द्वारा प्रस्थान कर 11.00 बजे बालोतरा पहुंचेगे तथा बालोतरा से दोपहर 1.00 बजे फलौदी के लिए प्रस्थान कर जाएगंे।

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