जयपुर। राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन नीति-2014 के तहत औद्योगिक समूहों को इकाइयां स्थापित करने के लिए भू-रूपांतरण और भू-उपयोग शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में उद्योग संवर्द्धन ब्यूरो (बीआईपी) की ओर से आए प्रस्ताव के बाद नगरीय विकास विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किए।
आदेशानुसार औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए कृषि भूमि या किसी अन्य भूमि के उपयोग को परिवर्तित (चेंज ऑफ लैंड यूज) करने अथवा किसी भूमि का रूपांतरण (लैंड कन्वर्जन) करने पर लिए जाने वाले शुल्क में अब 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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आदेशानुसार औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए कृषि भूमि या किसी अन्य भूमि के उपयोग को परिवर्तित (चेंज ऑफ लैंड यूज) करने अथवा किसी भूमि का रूपांतरण (लैंड कन्वर्जन) करने पर लिए जाने वाले शुल्क में अब 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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