श्रीगंगानगर। स्मैक तस्करी में दो भाइयों को 20 साल का कारावास
श्रीगंगानगर। स्मैक तस्करी में दोषी भाइयों गुरमीत सिंह और मेजर सिंह को एनडीपीएस मामलों की विशेष्ा अदालत ने शुक्रवार को 20-20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर दो-दो लाख रूपए जुर्माना भी लगाया।
सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि भाइयों के पास से 1900 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के संबंध पाकिस्तान से थे और वहां से स्मैक की खेप पहुंचती थी।
दोनों से पिस्तौल और जाली नोट भी बरामद हुए थे, जिसका मामला जयपुर की विशेष्ा कोर्ट में लंबित है।
अभियोजक ने दावा किया कि मादक पदार्थ तस्करी के पहले किसी मामले में न्यायालय ने इतनी कठोर सजा नहीं सुनाई गई है। -
सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि भाइयों के पास से 1900 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के संबंध पाकिस्तान से थे और वहां से स्मैक की खेप पहुंचती थी।
दोनों से पिस्तौल और जाली नोट भी बरामद हुए थे, जिसका मामला जयपुर की विशेष्ा कोर्ट में लंबित है।
अभियोजक ने दावा किया कि मादक पदार्थ तस्करी के पहले किसी मामले में न्यायालय ने इतनी कठोर सजा नहीं सुनाई गई है। -
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