बाड़मेर किसानों के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू
-मात्र धरोहर राशि लेकर बढ़ाया जाएगा कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार
9 जनवरी 2015 तक प्रभावी रहेगी योजना, बाद मंे बढ़े हुए लोड पर लगेगा जुर्माना
बाड़मेर, 14 अक्टूंबर।
राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं से बढ़े हुए विद्युत भार को बिना पेलेन्टी बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 10 अक्टूंबर से लागू की गई हैं जो कि 9 जनवरी 2015 तक प्रभावी रहेगी।
यह जानकारी देते हुए जोधपुर डिस्काॅम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता श्री प्रेमजीत धोबी ने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जिन्हे कृषि कनेक्शन को एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी हैं एवं उनके कनेक्शन पर विद्युत भार स्वीकृत भार से ज्यादा चल रहा हैं, ऐसे कृषि उपभोक्ता बिना पेलेन्टी राशि के सिर्फ धरोहर राशि 570 /- प्रति हाॅर्स पाॅवर जमा कराकर विद्युत भार बढ़ा सकते हैं। वहीं जिन कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन से एक वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई हैं वह उपभोक्ता धरोहर राशि के अतिरिक्त 2500/- रूपए प्रति हाॅर्स पाॅवर अतिरिक्त बढ़े हुए भार पर जमा कराकर अपना लोड बढ़ा सकते हैं। योजना अवधि मंे भार नहीं बढ़ाए जाने पर इन उपभोक्ताओं से 5000/- रूपए प्रति हाॅर्स पाॅवर जुर्माना वसूल किया जाएगा। श्री धोबी ने बताया कि योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कृषि उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसफाॅर्मर की क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च भी निगम द्वारा ही वहन किया जाएगा।
इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदाः
अधीक्षण अभियंता श्री प्रेमजीत धोबी ने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जो उसी कुंए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं या दूसरे कुंए पर जो उसी खसरे/खेत/परिसर/मुरब्बा में स्थित हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
योजना का लाभ उठाने का आव्हानः
अधीक्षण अभियंता श्री प्रेमजीत धोबी ने जिले के कृषि उपभोक्ताओं से राज्य सरकार की इस स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना का लाभ उठाने का आव्हान किया हैं। उन्होने बताया कि इस अवधि में भार बढ़ाने पर किसानों से पेलेन्टी वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन योजना अवधि समाप्त होने के उपरांत सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जाएगा और बढ़ा हुआ विद्युत भार पाए जाने पर कृषि उपभोक्ता से पेलेन्टी वसूल की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं से बढ़े हुए विद्युत भार को बिना पेलेन्टी बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 10 अक्टूंबर से लागू की गई हैं जो कि 9 जनवरी 2015 तक प्रभावी रहेगी।
यह जानकारी देते हुए जोधपुर डिस्काॅम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता श्री प्रेमजीत धोबी ने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जिन्हे कृषि कनेक्शन को एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी हैं एवं उनके कनेक्शन पर विद्युत भार स्वीकृत भार से ज्यादा चल रहा हैं, ऐसे कृषि उपभोक्ता बिना पेलेन्टी राशि के सिर्फ धरोहर राशि 570 /- प्रति हाॅर्स पाॅवर जमा कराकर विद्युत भार बढ़ा सकते हैं। वहीं जिन कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन से एक वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई हैं वह उपभोक्ता धरोहर राशि के अतिरिक्त 2500/- रूपए प्रति हाॅर्स पाॅवर अतिरिक्त बढ़े हुए भार पर जमा कराकर अपना लोड बढ़ा सकते हैं। योजना अवधि मंे भार नहीं बढ़ाए जाने पर इन उपभोक्ताओं से 5000/- रूपए प्रति हाॅर्स पाॅवर जुर्माना वसूल किया जाएगा। श्री धोबी ने बताया कि योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कृषि उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसफाॅर्मर की क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च भी निगम द्वारा ही वहन किया जाएगा।
इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदाः
अधीक्षण अभियंता श्री प्रेमजीत धोबी ने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जो उसी कुंए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं या दूसरे कुंए पर जो उसी खसरे/खेत/परिसर/मुरब्बा में स्थित हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
योजना का लाभ उठाने का आव्हानः
अधीक्षण अभियंता श्री प्रेमजीत धोबी ने जिले के कृषि उपभोक्ताओं से राज्य सरकार की इस स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना का लाभ उठाने का आव्हान किया हैं। उन्होने बताया कि इस अवधि में भार बढ़ाने पर किसानों से पेलेन्टी वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन योजना अवधि समाप्त होने के उपरांत सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जाएगा और बढ़ा हुआ विद्युत भार पाए जाने पर कृषि उपभोक्ता से पेलेन्टी वसूल की जाएगी।
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