कैथल। हरियाणा में कैथल की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज जयवीर सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। प्रत्येक को 850 रूपए जुर्माना देना होगा।
पुलिस ने बताया कि यह घटना 27 जुलाई 2012 की है। राजबीर का शव 28 जुलाई को गांव के तालाब से बरामद किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी और 11 अगस्त को मृतक के पड़ोसी सुरिंदर उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि महिला का पति दोनों के प्रेम के आड़े आ रहा था।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू तथा अन्य वस्तुओं को बरामद कर लिया। तभी से मामला अदालत में था। अदालत ने सबूतों तथा गवाहों की बिनाह पर सीमा तथा उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस ने बताया कि यह घटना 27 जुलाई 2012 की है। राजबीर का शव 28 जुलाई को गांव के तालाब से बरामद किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी और 11 अगस्त को मृतक के पड़ोसी सुरिंदर उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान मृतक की पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि महिला का पति दोनों के प्रेम के आड़े आ रहा था।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू तथा अन्य वस्तुओं को बरामद कर लिया। तभी से मामला अदालत में था। अदालत ने सबूतों तथा गवाहों की बिनाह पर सीमा तथा उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें