जोधपुर। भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को अदालत ने गुरूवार को उसके चाचा के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 8 नवम्बर तक पुलिस की निगरानी में गांव जाने की अनुमति प्रदान की है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलात की विशिष्ट अदालत में मदेरणा की ओर से एक अर्जी पेश कर एक माह की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार सिंहल ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी को तो खारिज कर दिया।
लेकिन चाचा के निधन पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति प्रदान करते हुए उन्हें 8 नवम्बर तक पुलिस निगरानी में गांव चाढ़ी ले जाने के आदेश दिए है।
पुलिस 9 नवम्बर को वापस जेल में पहुंचाएगी। उल्लेखनीय है कि मदेरणा के चाचा मोहनराम मदेरणा का 28 अक्टूबर को निधन हो गया था। वर्ष 2011 में एक सितंबर को जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे से के अपहरण कर हत्या करने के आरोप में मदेरणा जेल में है। -
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