बुधवार, 29 अक्तूबर 2014

जेल से बाहर आया रेप का आरोपी बाबूलाल नागर

जयपुर। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को बेटी की शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 6 नवम्बर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायालय ने नागर के जमानत प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया है।

Bail for babulal nagar till 6th nov.

प्रार्थना पत्र में नागर ने 3 नवम्बर को होने जा रही बेटी की शादी का हवाला देकर 12 नवम्बर तक के लिए जमानत चाही थी, लेकिन कोर्ट ने 12 नवम्बर तक जमानत मंजूर करने से इनकार करते हुए कहा है कि नागर को 6 नवम्बर को सुबह 10 बजे वापस जेल जाना होगा।

नागर को इससे पहले अधीनस्थ अदालत ने 3 और 4 नवम्बर के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, इसके अलावा एक दिन वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तीन बार घर जाने की अनुमति दी थी। उल्लेखनीय है कि नागर को पिछले साल सरकारी आवास पर दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था और सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें