बीकानेर। राजस्थान में श्रीगंगानगर की महिला अत्याचार एवं उत्पीडन निवारण विशिष्ट अदालत ने पिछले साल एक कालेज छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में तीन अभियुक्तों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश संजीव मागो ने अभियुक्त फ कीरा नायक, मनीराम नायक और मुखराम नायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 2जी, के तहत 18 वर्षीय कालेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए तीनों पर दस दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पिछले साल 14 जून को पीडित छात्रा कालेज से अपने विजयनगर स्थित अपने घर लौटने के लिए एक जीप में सवार हुई। उस समय जीप में कई सवारियां थी जो रास्ते में उतर गई। बाद में जीप में सवार तीनों अभियुक्त उसे विजयनगर की बजाय अनूपगढ में सेना के बंकर की ओर ले गए जहां उन्होंने छात्रा से दुष्कर्म किया। -
विशिष्ट न्यायाधीश संजीव मागो ने अभियुक्त फ कीरा नायक, मनीराम नायक और मुखराम नायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 2जी, के तहत 18 वर्षीय कालेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए तीनों पर दस दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पिछले साल 14 जून को पीडित छात्रा कालेज से अपने विजयनगर स्थित अपने घर लौटने के लिए एक जीप में सवार हुई। उस समय जीप में कई सवारियां थी जो रास्ते में उतर गई। बाद में जीप में सवार तीनों अभियुक्त उसे विजयनगर की बजाय अनूपगढ में सेना के बंकर की ओर ले गए जहां उन्होंने छात्रा से दुष्कर्म किया। -
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