नई दिल्ली। पीएफ खाता धारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है।
इपीएफओ के इस फैसले के लागू होने के बाद पीएफ खाता धारक कर्मचारियों को वक्त पड़ने पर अपना पीएफ निकालने में समस्या नहीं आएगी।
दरअसल अभी तक निजी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्विच करने पर पीएफ की समस्या से जूझना पड़ता था।
नई कंपनी कभी कर्मचारी का पुराना पीएफ खाता जारी रखती है, तो कुछ कंपनियों की ओर से कर्मचारी का नया पीएफ खाता बनवाया जाता रहा है।
ज्यादातर देखा गया है कि कर्मचारी का नया पीएफ खाता बनने के बाद उसे अपने पुराने संस्थान के पीएफ को निकालना ही पड़ता था।
अब ऎसा नहीं होगा, ईपीएफओ ने कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
ईपीएफओ ने सभी संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि कर्मचारियों को यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर दिया जाएगा।
ईपीएफओ ने कर्मचारियों के हित में संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि पीएफ की रकम का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों के बैंक शाखाओं के आईएफएससी कोड समेत बैंक खाता नंबर देना जरूरी है।
इतना ही नहीं 15 अक्टूबर तक कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर ईपीएफओ को मुहैया करा देना है। बैंक खाता नंबर होने से पीएफ की सदस्यता खत्म होने की स्थिति में कर्मचारी को सहजता से भुगतान किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर जारी करने की प्रक्रिया इस साल जुलाई में शुरू कर दी थी।
इपीएफओ के इस फैसले के लागू होने के बाद पीएफ खाता धारक कर्मचारियों को वक्त पड़ने पर अपना पीएफ निकालने में समस्या नहीं आएगी।
दरअसल अभी तक निजी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्विच करने पर पीएफ की समस्या से जूझना पड़ता था।
नई कंपनी कभी कर्मचारी का पुराना पीएफ खाता जारी रखती है, तो कुछ कंपनियों की ओर से कर्मचारी का नया पीएफ खाता बनवाया जाता रहा है।
ज्यादातर देखा गया है कि कर्मचारी का नया पीएफ खाता बनने के बाद उसे अपने पुराने संस्थान के पीएफ को निकालना ही पड़ता था।
अब ऎसा नहीं होगा, ईपीएफओ ने कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
ईपीएफओ ने सभी संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि कर्मचारियों को यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर दिया जाएगा।
ईपीएफओ ने कर्मचारियों के हित में संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि पीएफ की रकम का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों के बैंक शाखाओं के आईएफएससी कोड समेत बैंक खाता नंबर देना जरूरी है।
इतना ही नहीं 15 अक्टूबर तक कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर ईपीएफओ को मुहैया करा देना है। बैंक खाता नंबर होने से पीएफ की सदस्यता खत्म होने की स्थिति में कर्मचारी को सहजता से भुगतान किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर जारी करने की प्रक्रिया इस साल जुलाई में शुरू कर दी थी।
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