गुरुवार, 25 सितंबर 2014

जैसलमेर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा


जैसलमेर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

जैसलमेर जिलाएवं सेशन न्यायाधीश ओमप्रकाश सींवर ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

मामले के अनुसार पीड़िता के पति ने 29 सितंबर 2011 को सम थाने में अपनी पत्नी के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसी दिन दोपहर पौने तीन बजे उसकी पत्नी उसकी छोटी बच्ची पानी भरने के लिए सुथार नाड़ी पर गई थी। इस दौरान उसकी पत्नी का मनवरराम ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके द्वारा चिल्लाने पर पप्पूराम दौड़कर आया, जिसको आता देखकर मनवरराम वहां से भाग गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक महेन्द्र चौधरी ने 8 गवाहों के बयान करवाए तथा 7 दस्तावेज प्रस्तुत किए।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बहस सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 376/511 के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

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