नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू के खिलाफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) की पूर्व अधिकारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार को करेगी।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर एस एंड लॉ की युगल पीठ ने पेशे से वकील पूर्व अधिकारी की याचिका को सुनवाई के लिए बुधवार को मंजूरी दी।
पीठ ने इसे गुरूवार को सूचीबद्ध करने को हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति दत्तू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से रोकने की मांग की है।
इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने दलील दी कि न्यायमूर्ति दत्तू के खिलाफ दायर याचिका झूठी है और इसे सुनवाई के लिए मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की दलील है कि जब वह कानून की पढ़ाई कर रही थी तब न्यायमूर्ति दत्तू ने 2011 में उसका यौन उत्पीड़न किया था। - याचिकाकर्ता 1987 बैच की रॉ की अधिकारी रही हैं, जिन्होंने2009 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ली थी। -
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर एस एंड लॉ की युगल पीठ ने पेशे से वकील पूर्व अधिकारी की याचिका को सुनवाई के लिए बुधवार को मंजूरी दी।
पीठ ने इसे गुरूवार को सूचीबद्ध करने को हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति दत्तू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से रोकने की मांग की है।
इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने दलील दी कि न्यायमूर्ति दत्तू के खिलाफ दायर याचिका झूठी है और इसे सुनवाई के लिए मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की दलील है कि जब वह कानून की पढ़ाई कर रही थी तब न्यायमूर्ति दत्तू ने 2011 में उसका यौन उत्पीड़न किया था। - याचिकाकर्ता 1987 बैच की रॉ की अधिकारी रही हैं, जिन्होंने2009 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ली थी। -
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