नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से धर्मगुरू स्वामी नित्यानंद को तगड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए स्वामी नित्यानंद को पुरूषत्व परीक्षण कराने को कहा है। इससे पहले अपेक्स कोर्ट ने पांच अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो अगस्त को स्वामी नित्यानंद को पुरूषत्व परीक्षण कराने का आदेश दिया था। आदेश के तहत छह अगस्त को बेंगलुरू के विक्टोरिया अस्पताल में पुरूषत्व परीक्षण के लिए हाजिर होने को कहा गया था। चार साल पहले नित्यानंद पर उनकी एक अनुयायी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। रामनगरम कोर्ट ने छह अगस्त को टेस्ट के लिए उन्हें समन भेजा था। पिछले सोमवार को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन वे नहीं गए।
इस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की। 16 जुलाई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो साल के स्टे ऑर्डर को रद्द करते हुए पुरूषत्व परीक्षण का आदेश दिया था। साथ ही सीआईडी को निर्देश दिया कि सहयोग न करने पर उन्हें गिरफ्तार करने को कहा था। -
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो अगस्त को स्वामी नित्यानंद को पुरूषत्व परीक्षण कराने का आदेश दिया था। आदेश के तहत छह अगस्त को बेंगलुरू के विक्टोरिया अस्पताल में पुरूषत्व परीक्षण के लिए हाजिर होने को कहा गया था। चार साल पहले नित्यानंद पर उनकी एक अनुयायी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। रामनगरम कोर्ट ने छह अगस्त को टेस्ट के लिए उन्हें समन भेजा था। पिछले सोमवार को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन वे नहीं गए।
इस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की। 16 जुलाई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो साल के स्टे ऑर्डर को रद्द करते हुए पुरूषत्व परीक्षण का आदेश दिया था। साथ ही सीआईडी को निर्देश दिया कि सहयोग न करने पर उन्हें गिरफ्तार करने को कहा था। -
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