मंगलवार, 26 अगस्त 2014

राजे सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिए बड़े फैसले -

उदयपुर। केबिनेट ने सीधी भर्ती के प्रोबेशन को दो वर्ष के बजाय 1 वर्ष करने का निर्णय किया है। इसमें विवि के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर उच्च योग्यताधारी को लेते समय इन पदों पर भर्ती के लिए इनका प्रोबेशन अब 1 वर्ष का रहेगा।raje government will give the 67 year pension of family on the death of state workers
राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों की मौत पर पारिवारिक पेंशन 67 वर्ष की आयु तक देने का निर्णय किया है।

उदयपुर में सोमवार को हुई केबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे हरी झंडी दी।

पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर इसे 67 वर्ष तक देने का निर्णय किया गया है। इससे 7,800 पेंशनर लाभान्वित होंगें।

इनमें भी हुए संशोधन
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण नियमन के लिए कंपाउंडिंग नियम नए बनेंगे।

भीलवाड़ा की तिलक नगर योजना के निर्माण कार्य के निविदा मामले की जांच एसीबी करेगी।

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 10 (16) में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, जो भर्ती के समय की भी मानी जाती थी, में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 20(2) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय की शत प्रतिशत पदोन्नति होगी। योग्यता निर्घारण के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य उपाधि में भी संशोधन कर महाविद्यालय/विवि द्वारा प्रदत्त उपाधियों में ओ लेवल डिप्लोमा, उत्तर कम्प्यूटर ज्ञान आदि को शामिल किया गया है।

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