जयपुर। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय बीकानेर ने ग्राम पंचायत डेली तलाई पंचायत समिति बीकानेर के सरपंच उम्मेद अली को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त को एक हजार रूपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। ब्यूरो की महानिरीक्षक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी राजेन्द्र कुमार मेघवाल की शिकायत पर उम्मेद अली आठ सौ रूपए की रिश्वत लेते 30 मार्च 2009 को गिरफ्तार हुआ था।
सरपंच ने रिश्वत परिवादी द्वारा बनाए गए संस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में ली थी। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 13 एक डी और धारा 7 के अंतर्गत दो दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त को दोनों धाराओं में एक एक हजार रूपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। -
न्यायालय ने अभियुक्त को एक हजार रूपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। ब्यूरो की महानिरीक्षक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी राजेन्द्र कुमार मेघवाल की शिकायत पर उम्मेद अली आठ सौ रूपए की रिश्वत लेते 30 मार्च 2009 को गिरफ्तार हुआ था।
सरपंच ने रिश्वत परिवादी द्वारा बनाए गए संस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में ली थी। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 13 एक डी और धारा 7 के अंतर्गत दो दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त को दोनों धाराओं में एक एक हजार रूपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। -
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