नई दिल्ली. राजधानी में 16 साल की लड़की के साथ पांच लड़कों द्वारा चाकू की नोक पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, पांच आरोपियों में से दो नाबालिग हैं। घटना ईस्ट दिल्ली के मधु विहार क्षेत्र की है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, दो अब भी फरार हैं।
क्या है मामला
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "पीड़िता बुधवार को शाम करीब साढ़े छह बजे अपने एक मित्र से मिलने पार्क गई थी। लड़की के पार्क में पहुंचने के बाद मित्र के साथ एक और लड़का भी वहां आया। थोड़ी ही देर बाद तीन अन्य लड़के भी वहां आ गए। लड़की चारों में किसी को भी नहीं जानती थी। लड़की को शक हुआ कि कि वह मुश्किल में फंस गई है। लिहाजा, उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद पांचों लड़के उसे चाकू की नोक पर मंडावली रेलवे लाइन के पास सुनसान जगह पर ले गए। पांचों आरोपियों ने वहां लड़की के साथ रेप किया और उसे धमकाया कि वह घटना का जिक्र किसी के सामने न करें।
POCSO एक्ट और धारा 376 (2) के तहत केस दर्ज
लड़की ने घर आकर अपने मां-बाप को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। लड़की का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट और धारा 376 (2) के तहत गैंगरेप और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या है मामला
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, "पीड़िता बुधवार को शाम करीब साढ़े छह बजे अपने एक मित्र से मिलने पार्क गई थी। लड़की के पार्क में पहुंचने के बाद मित्र के साथ एक और लड़का भी वहां आया। थोड़ी ही देर बाद तीन अन्य लड़के भी वहां आ गए। लड़की चारों में किसी को भी नहीं जानती थी। लड़की को शक हुआ कि कि वह मुश्किल में फंस गई है। लिहाजा, उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद पांचों लड़के उसे चाकू की नोक पर मंडावली रेलवे लाइन के पास सुनसान जगह पर ले गए। पांचों आरोपियों ने वहां लड़की के साथ रेप किया और उसे धमकाया कि वह घटना का जिक्र किसी के सामने न करें।
POCSO एक्ट और धारा 376 (2) के तहत केस दर्ज
लड़की ने घर आकर अपने मां-बाप को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। लड़की का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट और धारा 376 (2) के तहत गैंगरेप और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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