इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जस्टिस वी. के. शुक्ला ने वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय राय और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री को नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट, साधारण पोस्ट से भेजने के साथ अखबारों में प्रकाशन का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के दौरान नरेंद्र मोदी ने हलफनामे में पत्नी जशोदाबेन के पैन कार्ड के ब्यौरे और आय के कॉलम खाली छोड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पर निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इलेक्शन कमिशन ने निर्देश दिया था कि लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार प्रचार पर 70 लाख रुपये से अधिक खर्च ना करे जबकि मोदी के चुनाव प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं।
इस याचिका में नरेंद्र मोदी के ऊपर टोपियां, साड़ियां, छाते और अंगोछे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इन सब कारणों को गिनाते हुए कहा गया है यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस आधार पर नरेंद्र मोदी का निर्वाचन निरस्त करने की मांग उठाई गई है।
अहमदाबाद में खारिज हुआ था एक मामला
अहमदाबाद में इसके पहले आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में पत्नी का नाम नहीं बताने पर याचिका दायर की गई थी, जिसको अहमदाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अहमदाबाद कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए निश्चित समयसीमा के खत्म हो जाने के कारण कोई केस नहीं बनता है।
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