दस दिन शेष, फिर होगी कार्रवाई
बाड़मेर। -चार अगस्त तक बनाए जा सकेंगे खाद्य लाइसेंस
बाड़मेर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दुकानों व खाद्य संस्थानों के बनने वाले खाद्य लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया जारी है। विभाग द्वारा निर्धारित तिथि चार अगस्त के बाद विभाग द्वारा बिना लाइसेंस के दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग की बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. फूसाराम बिश्नोई ने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर ज्यादा से ज्यादा खाद्य लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने बताया कि बैठक में पूर्व में बने खाद्य लाइसेसों और भविष्य में बनने वाले लाइसेंसो के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आगामी दिनों में विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार की गई ताकि कोई भी खाद्य पदार्थ बेचानकर्ता बिना लाइसेंस के न रह सके। उन्होंने बताया कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया तेज गति से जारी है और आवेदन करने के साथ ही जल्द से जल्द लाइसेंस बनाकर दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण आॅफ इंडिया के आदेशानुसार चार अगस्त 2014 तक खाद्य पंजीकरण व लाइसेंस अनिवार्य है। इस तिथि के बाद लाइसेंस नहीं लेने वाले कोई भी खाद्य सामग्री से संबंधित कारोबार नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अनिधियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने बताया कि बैठक में पूर्व में बने खाद्य लाइसेसों और भविष्य में बनने वाले लाइसेंसो के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आगामी दिनों में विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार की गई ताकि कोई भी खाद्य पदार्थ बेचानकर्ता बिना लाइसेंस के न रह सके। उन्होंने बताया कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया तेज गति से जारी है और आवेदन करने के साथ ही जल्द से जल्द लाइसेंस बनाकर दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण आॅफ इंडिया के आदेशानुसार चार अगस्त 2014 तक खाद्य पंजीकरण व लाइसेंस अनिवार्य है। इस तिथि के बाद लाइसेंस नहीं लेने वाले कोई भी खाद्य सामग्री से संबंधित कारोबार नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अनिधियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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